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ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर, पक्का, रिन्यूअल

सब कुछ सारथी से शुरू होता है, जो परिवहन विभाग का राष्ट्रीय पोर्टल है। नीचे केंद्र की फ़ीस है; राज्य अपना स्मार्ट कार्ड और सर्विस शुल्क जोड़ते हैं, इसलिए सारथी पर कुल रकम ज़्यादा दिखेगी।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

किसे चाहिए

  • लर्नर लाइसेंस: परिवहन विभाग के अनुसार बिना गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए 16 साल से (माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति से), बाकी निजी वाहनों के लिए 18 साल से और व्यावसायिक वाहनों के लिए 20 साल से।
  • पक्का लाइसेंस: जिसके पास कम से कम 30 दिन से वैध लर्नर लाइसेंस है।
  • रिन्यूअल: जिसका लाइसेंस ख़त्म होने वाला है या हो चुका है।

सरकारी फ़ीस

किसके लिएफ़ीस
लर्नर लाइसेंस, हर श्रेणी के वाहन के लिएस्रोत: parivahan.gov.in₹150
लर्नर लाइसेंस टेस्ट (या दोबारा टेस्ट)स्रोत: parivahan.gov.in₹50
ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट), हर श्रेणी के लिएस्रोत: parivahan.gov.in₹300
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करनास्रोत: parivahan.gov.in₹200
ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअलस्रोत: parivahan.gov.in₹200
ग्रेस पीरियड के बाद रिन्यूअलग्रेस पीरियड के बाद देरी के हर साल (या उसके हिस्से) के लिए ₹1,000 औरस्रोत: parivahan.gov.in₹300
लाइसेंस में नई श्रेणी का वाहन जोड़नास्रोत: parivahan.gov.in₹500
पता या दूसरा ब्योरा बदलनास्रोत: parivahan.gov.in₹200
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिटस्रोत: parivahan.gov.in₹1,000

ये केंद्र की फ़ीस हैं। हर राज्य अपना स्मार्ट कार्ड और सर्विस (यूज़र) शुल्क जोड़ता है, इसलिए सारथी पर आपके राज्य की कुल रकम ज़्यादा दिखेगी।

फ़ीस जाँची गई:

तरीका, कदम-दर-कदम

  1. sarathi.parivahan.gov.in खोलें और अपना राज्य चुनें।
  2. लर्नर लाइसेंस: आवेदन भरें, माँगे जाने पर काग़ज़ और फ़ोटो अपलोड करें, फ़ीस भरें और लर्नर टेस्ट दें (जहाँ राज्य अनुमति देता है वहाँ घर से ऑनलाइन, वरना RTO पर)।
  3. कम से कम 30 दिन रुकें। फिर लर्नर लाइसेंस ख़त्म होने से पहले (यह 6 महीने वैध रहता है) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें, फ़ीस भरें और ड्राइविंग टेस्ट का समय बुक करें।
  4. RTO या अधिकृत ट्रैक पर सही श्रेणी के अपने वाहन और उसके काग़ज़ों के साथ ड्राइविंग टेस्ट दें।
  5. रिन्यूअल: सारथी पर Services on Driving Licence में Renewal चुनें। अपने मामले के हिसाब से फ़ॉर्म 1 (फ़िटनेस का स्व-घोषणा पत्र) या फ़ॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफ़िकेट) अपलोड करें, फ़ीस भरें और राज्य बायोमेट्रिक माँगे तो समय बुक करें।
  6. लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) डाक से आता है। इसे DigiLocker या mParivahan में भी रख सकते हैं।

काग़ज़

  • उम्र और पते का प्रमाण (जैसे आधार, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का प्रमाण पत्र; अपने राज्य के लिए सारथी पर दिखी सूची देखें)
  • सारथी के बताए साइज़ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर
  • फ़ॉर्म 1 शारीरिक फ़िटनेस का स्व-घोषणा पत्र (निजी वाहन), या जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फ़ॉर्म 1A मेडिकल सर्टिफ़िकेट (जैसे 40 साल से ऊपर या व्यावसायिक वाहन के लिए)
  • ड्राइविंग टेस्ट के लिए: लर्नर लाइसेंस, और वाहन का RC, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र
  • रिन्यूअल के लिए: मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस

कितना समय लगता है

  • परिवहन विभाग के अनुसार लर्नर लाइसेंस 6 महीने वैध रहता है; उसके बाद सिर्फ़ नया लर्नर लाइसेंस ही बन सकता है।
  • लर्नर लाइसेंस कम से कम 30 दिन पुराना होने के बाद ही ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।

आम गलतियाँ

  • ड्राइविंग टेस्ट से पहले लर्नर लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो जाने देना। फिर शुरू से करना पड़ेगा।
  • "पक्का लाइसेंस" दिलाने वाले दलालों को पैसे देना। हर भुगतान सारथी पर या RTO काउंटर पर रसीद के साथ होता है।
  • टेस्ट पर ऐसा वाहन ले जाना जिसके काग़ज़ पूरे न हों।
  • सारथी पर गलत राज्य चुनना। जिस राज्य में रहते हैं (पते के प्रमाण वाला), वहीं आवेदन करें।
  • रिन्यूअल में सालों की देरी करना। ग्रेस पीरियड के बाद हर साल की देरी पर ₹1,000 और लगते हैं।

प्रिंट करने लायक चेकलिस्ट: ड्राइविंग लाइसेंस

जो तैयार है उस पर निशान लगाएँ। निशान सिर्फ़ इसी फ़ोन या कंप्यूटर पर सेव होते हैं।

indiadigital.org/hi/sarkari-kaam/driving-licence/ · फ़ीस जाँची गई: 1 नवंबर 2026

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लोग पूछते हैं

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में कितना खर्च आता है?

केंद्र की फ़ीस: लर्नर लाइसेंस ₹150 और उसका टेस्ट ₹50, फिर ड्राइविंग टेस्ट ₹300 और लाइसेंस ₹200। राज्य स्मार्ट कार्ड और सर्विस शुल्क जोड़ता है, इसलिए कुल रकम सारथी पर देखें।

लर्नर लाइसेंस कितने दिन वैध रहता है?

छह महीने। 30 दिन बाद ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं, और लर्नर लाइसेंस ख़त्म होने से पहले टेस्ट देना ज़रूरी है।

रिन्यूअल की फ़ीस कितनी है?

केंद्र की दर से ₹200। ग्रेस पीरियड के बाद रिन्यूअल कराएँ तो ₹300 और देरी के हर साल या उसके हिस्से के लिए ₹1,000, साथ में राज्य के शुल्क।

स्रोत

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