RTI आवेदन का फ़ॉर्मेट, भेजने के लिए तैयार
RTI आवेदन किसी सरकारी दफ़्तर के जन सूचना अधिकारी (PIO) को लिखा गया सीधा पत्र है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना या रिकॉर्ड की प्रतियाँ माँगी जाती हैं। केंद्र सरकार के दफ़्तरों में फ़ीस ₹10 है, BPL कार्ड वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं, और जवाब 30 दिनों में मिलना चाहिए।
नीचे फ़ॉर्म भरें, पत्र डाउनलोड करें और डाक से भेजें या दफ़्तर में जमा करें; केंद्र के दफ़्तरों के लिए यही सवाल rtionline.gov.in पर ऑनलाइन भी डाल सकते हैं।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
- कुछ भी अपलोड नहीं होता
- हिंदी और अंग्रेज़ी
- Word और PDF
फ़ॉर्म खुल रहा है…
यह समय बचाने के लिए एक सामान्य प्रारूप है, क़ानूनी सलाह नहीं। हर शर्त ध्यान से पढ़ें, जो आपकी स्थिति पर लागू न हो उसे बदलें, और विवाद या बड़ी रकम के मामले में वकील से सलाह लें।
RTI आवेदन क्या है?
हिंदी या अंग्रेज़ी में तैयार RTI आवेदन, जिसमें PIO का पता, आपका विवरण, विषय और अवधि, क्रमवार सवाल, सूचना किस रूप में चाहिए, फ़ीस का पैराग्राफ़ (पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ़्ट, नकद, कोर्ट फ़ीस स्टांप या BPL छूट), ज़रूरत पड़ने पर धारा 6(3) में आवेदन भेजने का अनुरोध, और 30 दिन की समय सीमा की याद शामिल है।
RTI आवेदन कब काम आता है?
- आपकी फ़ाइल, आवेदन, रिफ़ंड या शिकायत किसी सरकारी दफ़्तर में अटकी है और आप उसकी स्थिति और कारण जानना चाहते हैं।
- आपको रिकॉर्ड की प्रतियाँ चाहिए: जाँच रिपोर्ट, फ़ाइल नोटिंग, टेंडर के कागज़, उपस्थिति या ख़र्च का ब्योरा।
- आप जानना चाहते हैं कि आपके मामले में दफ़्तर ने कौन से नियम, मानदंड या आदेश अपनाए।
- शिकायत या अपील की तैयारी के लिए दफ़्तर से दस्तावेज़ चाहिए।
RTI आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- लोक प्राधिकरण का नाम और पता (PIO का पता आमतौर पर दफ़्तर की वेबसाइट पर "RTI" सेक्शन में होता है)।
- फ़ीस: केंद्र के दफ़्तरों के लिए ₹10 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ़्ट, या आपके राज्य की तय राशि।
- BPL छूट के लिए BPL कार्ड या प्रमाणपत्र की प्रति।
- कोई भी संदर्भ संख्या (आवेदन, फ़ाइल या शिकायत संख्या) जिससे दफ़्तर रिकॉर्ड ढूँढ सके।
RTI आवेदन कैसे बनाएँ: स्टांप पेपर, हस्ताक्षर, जमा करना
- फ़ॉर्म भरें: दफ़्तर, आपका विवरण और सवाल। सवाल छोटे रखें और राय नहीं, रिकॉर्ड माँगें।
- PDF या Word फ़ाइल डाउनलोड करके हस्ताक्षर करें।
- फ़ीस लगाएँ: केंद्र के दफ़्तरों के लिए उस दफ़्तर के लेखा अधिकारी के नाम ₹10 का पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ़्ट; राज्य के दफ़्तरों के अपने नियम हैं।
- रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से PIO को भेजें, या दफ़्तर में जमा करके तारीख वाली रसीद लें। केंद्र के मंत्रालयों और कई दफ़्तरों के लिए rtionline.gov.in पर सवाल डालकर ऑनलाइन फ़ीस भी भर सकते हैं।
- तारीख नोट करें। PIO को 30 दिनों में (जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे में) जवाब देना होता है।
- 30 दिन में जवाब न आए या जवाब संतोषजनक न हो, तो 30 दिनों के भीतर हमारे RTI प्रथम अपील ड्राफ़्ट से अपील करें।
आम ग़लतियाँ
- "क्यों" वाले सवाल पूछना या राय माँगना। RTI से वही सूचना मिलती है जो रिकॉर्ड में मौजूद है।
- लंबा निबंध लिखना। तय रिकॉर्ड और अवधि के बारे में छोटे, क्रमवार सवाल लिखें।
- ग़लत दफ़्तर को भेजना। उसी दफ़्तर के PIO को लिखें जिसके पास रिकॉर्ड है।
- फ़ीस भूल जाना या पोस्टल ऑर्डर ग़लत नाम पर बनवाना।
- अपनी कॉपी और डाक की रसीद न रखना, जो अपील में चाहिए होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTI की फ़ीस कितनी है?
केंद्र सरकार के लोक प्राधिकरणों के लिए RTI नियम 2012 के अनुसार ₹10, जो पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ़्ट, बैंकर्स चेक, रसीद के बदले नकद या RTI Online पर ऑनलाइन दी जा सकती है। प्रतियों का शुल्क ₹2 प्रति पृष्ठ है। राज्य अपनी फ़ीस ख़ुद तय करते हैं, अक्सर यह भी ₹10 होती है, और कुछ राज्य कोर्ट फ़ीस स्टांप लेते हैं। BPL श्रेणी के लोग प्रमाण लगाकर बिना फ़ीस आवेदन कर सकते हैं।
PIO को जवाब कितने दिन में देना होता है?
आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर, या सूचना किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो तो 48 घंटे में। सहायक PIO के ज़रिए आवेदन देने पर 5 दिन और जुड़ते हैं, और किसी तीसरे पक्ष से जुड़ी सूचना में सीमा 40 दिन है।
क्या RTI आवेदन हिंदी में दे सकते हैं?
हाँ। आवेदन अंग्रेज़ी, हिंदी या उस क्षेत्र की राजभाषा में दिया जा सकता है। ऊपर दस्तावेज़ की भाषा हिंदी चुनें, पूरा आवेदन हिंदी में बन जाएगा।
क्या सूचना माँगने का कारण बताना ज़रूरी है?
नहीं। RTI अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार आपको कोई कारण या संपर्क के लिए ज़रूरी विवरण के अलावा कोई निजी जानकारी नहीं देनी होती।
क्या मेरी जानकारी सुरक्षित है?
हाँ। आवेदन आपके ब्राउज़र में ही बनता है। आप जो लिखते हैं वह अपलोड नहीं होता, और ड्राफ़्ट सिर्फ़ इसी डिवाइस पर रहता है जब तक आप उसे मिटा न दें।
स्रोत और आख़िरी जाँच
- RTI: application fee, reply time and appeals (central public authorities) (जाँचा गया 30 अक्टू॰ 2026)
For central public authorities the fee is ₹10 (cash against receipt, demand draft, banker’s cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer, or online on rtionline.gov.in). Citizens below the poverty line pay no fee if they attach proof. Reply within 30 days (48 hours if life or liberty is involved; 5 more days when filed through an Assistant PIO; 40 days when a third party is involved). First appeal within 30 days to the First Appellate Authority; second appeal to the Information Commission within 90 days. The central rules ask for a request of up to 500 words, but an application cannot be rejected only for being longer. State governments set their own fees and forms.
RTI portal of the Government of India (DoPT): the Act and the RTI Rules 2012 · Central Information Commission · RTI Online (central public authorities)
- आधिकारिक वेबसाइट
RTI Online (central public authorities) · Central Information Commission
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