सरकारी काम · आयकर विभाग
पैन-आधार लिंक फ़ीस और स्टेटस
पैन आधार से नहीं जुड़ा तो वह निष्क्रिय हो जाता है: रिफ़ंड रुक जाता है और टैक्स ज़्यादा दर से कट सकता है। स्टेटस देखना मुफ़्त है; अब जोड़ने के लिए ₹1,000 फ़ीस लगती है।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
सरकारी फ़ीस
| किसके लिए | फ़ीस |
|---|---|
| लिंक का स्टेटस देखनास्रोत: incometax.gov.in | मुफ़्त |
| अब पैन-आधार लिंक कराना (लेट फ़ीस)एक ही चालान, Other Receipts (500) में। वापस नहीं मिलतीस्रोत: incometax.gov.in | ₹1,000 |
भुगतान सिर्फ़ incometax.gov.in के e-Pay Tax या अपने बैंक से करें। छूट वाली श्रेणी को छोड़कर सबके लिए फ़ीस एक जैसी है।
फ़ीस जाँची गई:
तरीका, कदम-दर-कदम
- पहले जाँचें: incometax.gov.in खोलें, Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें, पैन और आधार डालें। लिंक दिखे तो काम हो चुका है।
- लिंक न हो तो Quick Links में Link Aadhaar पर जाएँ, पैन और आधार डालें और Continue to Pay Through e-Pay Tax चुनें।
- OTP से पुष्टि करें, फिर Income Tax टाइल, दिखाया गया असेसमेंट ईयर और भुगतान का प्रकार Other Receipts (500) चुनें। ₹1,000 अपने-आप भर जाता है।
- नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI या बैंक काउंटर से, जो विकल्प मिले, भुगतान करें। चालान सँभालकर रखें।
- फिर Link Aadhaar पर जाएँ, पैन और आधार दोबारा डालें, Validate दबाएँ, नाम मिलाएँ और आधार वाले मोबाइल पर आया 6 अंकों का OTP डालें।
- कुछ दिन बाद Link Aadhaar Status देखें। प्रक्रिया में हो तो लिखा आता है कि अनुरोध UIDAI को जाँच के लिए भेजा गया है।
प्रिंट करने लायक चेकलिस्ट: पैन-आधार लिंक
indiadigital.org/hi/sarkari-kaam/pan-aadhaar-link/ · फ़ीस जाँची गई: 1 नवंबर 2026
लोग पूछते हैं
पैन लिंक न हो तो क्या होगा?
पैन निष्क्रिय हो जाता है। आयकर विभाग के मुताबिक रिफ़ंड नहीं मिलता, रिफ़ंड पर ब्याज नहीं मिलता और टैक्स ज़्यादा दर से कटता है।
क्या ₹1,000 वापस मिल सकते हैं?
नहीं। आयकर विभाग के अनुसार देरी से लिंक कराने की फ़ीस वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।
कैसे पता करें कि पैन लिंक है या नहीं?
incometax.gov.in पर Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। लॉग-इन की ज़रूरत नहीं और यह मुफ़्त है।
स्रोत
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