होम / योजना खोजक / मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़)

☂ बीमा · छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़)

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) राज्य सरकार की योजना है। 18 से 60 साल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5 लाख और कार्यस्थल दुर्घटना से दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख। आवेदन मुफ़्त है: shramevjayate.cg.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँछत्तीसगढ़ (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैChhattisgarh Building and Other Construction Workers Welfare Board, Labour Department
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) में क्या मिलता है?

18 से 60 साल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5 लाख और कार्यस्थल दुर्घटना से दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए कौन पात्र है?

  • मंडल में पंजीकृत 18 से 60 साल के निर्माण श्रमिक (पंजीयन जीवित होना चाहिए)।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

4 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ नामांकित व्यक्ति या श्रमिक श्रमेव जयते पोर्टल / ऐप या ज़िला श्रम कार्यालय में आवेदन करे।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. श्रमेव जयते पोर्टल या ऐप पर देखें, या ज़िला श्रम कार्यालय में पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए कौन पात्र है?

मंडल में पंजीकृत 18 से 60 साल के निर्माण श्रमिक (पंजीयन जीवित होना चाहिए)।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) में कितना मिलता है?

18 से 60 साल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख, कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु पर ₹5 लाख और कार्यस्थल दुर्घटना से दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ नामांकित व्यक्ति या श्रमिक श्रमेव जयते पोर्टल / ऐप या ज़िला श्रम कार्यालय में आवेदन करे। आधिकारिक साइट: https://shramevjayate.cg.gov.in/shramik

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना (छत्तीसगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

श्रमेव जयते पोर्टल या ऐप पर देखें, या ज़िला श्रम कार्यालय में पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर परिवार को कितना मिलता है?

मंडल में पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर ₹1 लाख और कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5 लाख।

क्या दुर्घटना से दिव्यांग होने पर भी मदद मिलती है?

हाँ, कार्यस्थल दुर्घटना से दिव्यांगता पर ₹2.5 लाख एकमुश्त।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

Search by task, format or tool name.