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विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़)

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) राज्य सरकार की योजना है। चंडीगढ़ में 18 से 60 साल की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹1,000। कौन पात्र है: 18 से 60 साल की विधवा या निराश्रित महिलाएँ। आवेदन मुफ़्त है: chdsw.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹1,000 हर महीने
कहाँचंडीगढ़ (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment of Social Welfare, Women and Child Development, Chandigarh Administration
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन181

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) में क्या मिलता है?

चंडीगढ़ में 18 से 60 साल की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹1,000।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए कौन पात्र है?

  • 18 से 60 साल की विधवा या निराश्रित महिलाएँ।
  • 3 साल से ज़्यादा से चंडीगढ़ में निवास।
  • परिवार की सालाना आय ₹1.5 लाख तक।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. chdsw.gov.in से विधवा पेंशन फ़ॉर्म डाउनलोड करें।
  2. तीन साल का निवास प्रमाण, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), आधार और मोबाइल नंबर लगाएँ।
  3. समाज कल्याण विभाग, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ में जमा करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. chdsw.gov.in पर Know Your Pension Status पेज देखें या 0172-2700372 पर फ़ोन करें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए कौन पात्र है?

18 से 60 साल की विधवा या निराश्रित महिलाएँ। 3 साल से ज़्यादा से चंडीगढ़ में निवास। परिवार की सालाना आय ₹1.5 लाख तक।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) में कितना मिलता है?

चंडीगढ़ में 18 से 60 साल की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹1,000।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

पते का प्रमाण; कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); OTP के लिए मोबाइल नंबर।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

chdsw.gov.in से विधवा पेंशन फ़ॉर्म डाउनलोड करें। तीन साल का निवास प्रमाण, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए), आधार और मोबाइल नंबर लगाएँ। समाज कल्याण विभाग, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ में जमा करें। आधिकारिक साइट: https://chdsw.gov.in/index.php/scheme/pension-to-widows-and-destitute-women

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन (चंडीगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

chdsw.gov.in पर Know Your Pension Status पेज देखें या 0172-2700372 पर फ़ोन करें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

चंडीगढ़ में विधवा पेंशन कितनी है?

विभाग के अनुसार ₹1,000 महीना।

कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

तीन साल का निवास प्रमाण, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार और मोबाइल नंबर।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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