दिल्ली परिवार लाभ योजना में क्या मिलता है?
घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की 18 से 60 साल की उम्र में मौत होने पर परिवार को एक बार ₹20,000।
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए कौन पात्र है?
- मृतक घर का मुख्य कमाने वाला था और उसकी उम्र 18 से 60 साल थी।
- परिवार 5 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हो।
- परिवार की सालाना आय ₹1 लाख तक।
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
5 में से 0 तैयार
राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- edistrict.delhigovt.nic.in पर समाज कल्याण विभाग के तहत दिल्ली परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करें।
आम सवाल
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए कौन पात्र है?
मृतक घर का मुख्य कमाने वाला था और उसकी उम्र 18 से 60 साल थी। परिवार 5 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में रह रहा हो। परिवार की सालाना आय ₹1 लाख तक।
दिल्ली परिवार लाभ योजना में कितना मिलता है?
घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य की 18 से 60 साल की उम्र में मौत होने पर परिवार को एक बार ₹20,000।
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); पते का प्रमाण; आय प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता)।
दिल्ली परिवार लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
edistrict.delhigovt.nic.in पर समाज कल्याण विभाग के तहत दिल्ली परिवार लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
दिल्ली परिवार लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?
परिवार को एक बार ₹20,000, जो आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में PFMS से आते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है?
18 से 60 साल की उम्र में गुज़रे मुख्य कमाने वाले सदस्य के परिवार का कोई सदस्य, अगर परिवार 5 साल से ज़्यादा समय से दिल्ली में है और आय ₹1 लाख सालाना तक है।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।