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मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड)

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) राज्य सरकार की योजना है। ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर क़र्ज़ और राज्य की सब्सिडी। कौन पात्र है: झारखंड के ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या दिव्यांग युवा। आवेदन मुफ़्त है: cmegp.jharkhand.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँझारखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment of ST, SC, Minority and Backward Class Welfare, Govt of Jharkhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) में क्या मिलता है?

ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर क़र्ज़ और राज्य की सब्सिडी।

पोर्टल चेतावनी देता है कि फ़ोन, मैसेज या ईमेल से कोई क़र्ज़ मंज़ूर नहीं होता, सिर्फ़ ज़िला कल्याण कार्यालय या निगम से बात करें।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • झारखंड के ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या दिव्यांग युवा।
  • पैसा कमाई वाले काम में लगना चाहिए, निजी ख़र्च में नहीं।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

7 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. cmegp.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या ज़िला कल्याण कार्यालय से फ़ॉर्म लें।
  2. आदिवासी, अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक विकास निगम क़र्ज़ और सब्सिडी की कार्रवाई करता है।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. cmegp.jharkhand.gov.in पर लॉग इन करें या ज़िला कल्याण कार्यालय में पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए कौन पात्र है?

झारखंड के ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या दिव्यांग युवा। पैसा कमाई वाले काम में लगना चाहिए, निजी ख़र्च में नहीं।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) में कितना मिलता है?

ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए कम ब्याज पर क़र्ज़ और राज्य की सब्सिडी। पोर्टल चेतावनी देता है कि फ़ोन, मैसेज या ईमेल से कोई क़र्ज़ मंज़ूर नहीं होता, सिर्फ़ ज़िला कल्याण कार्यालय या निगम से बात करें।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC), अगर लागू हो; आय प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; कारोबार का प्रमाण या योजना (उद्यम, वेंडिंग प्रमाण पत्र, कोटेशन); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

cmegp.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या ज़िला कल्याण कार्यालय से फ़ॉर्म लें। आदिवासी, अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक विकास निगम क़र्ज़ और सब्सिडी की कार्रवाई करता है। आधिकारिक साइट: https://cmegp.jharkhand.gov.in/

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना (झारखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

cmegp.jharkhand.gov.in पर लॉग इन करें या ज़िला कल्याण कार्यालय में पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

झारखंड के ST, SC, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या दिव्यांग युवा जो कमाई वाला काम शुरू करना चाहते हैं।

किसी ने फ़ोन कर इस योजना में जल्दी क़र्ज़ दिलाने की बात कही, क्या यह सही है?

नहीं। विभाग के अनुसार फ़ोन, मैसेज या ईमेल से क़र्ज़ मंज़ूर नहीं होता। ज़िला कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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