विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) में क्या मिलता है?
लद्दाख के किसानों को नए बाग़, सी-बकथॉर्न और खुबानी नर्सरी, प्रोसेसिंग और प्री-कूलिंग यूनिट, पावर टिलर, पंप, औज़ार, वर्मी कम्पोस्ट और फल बाहर भेजने के भाड़े पर 50% से 75% सब्सिडी।
विभाग के पेज पर दरें हैं पर फ़ॉर्म या आख़िरी तारीख़ नहीं, इसलिए ज़िला बागवानी दफ़्तर से पक्का कर लें।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए कौन पात्र है?
- लद्दाख के किसान, पंजीकृत उद्यमी और स्वयं सहायता समूह।
- नया बाग़: ₹68,250 प्रति कनाल पर 75% सब्सिडी, 5 कनाल तक। सी-बकथॉर्न: 5 कनाल पर ₹10.97 लाख का 75%।
- पावर टिलर पर ₹50,000 (8 HP से कम) या ₹75,000 (8 HP से ज़्यादा) तक, पंप पर ₹20,000 तक, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर ₹50,000।
- ताज़ा फल और फूल हवाई या सड़क से लद्दाख के बाहर भेजने के भाड़े पर 75% सब्सिडी।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपने ज़िले के बागवानी विभाग (मुख्य बागवानी अधिकारी, लेह या कारगिल) या नज़दीकी बागवानी कार्यालय से संपर्क करें।
- बताएँ कि कौन सा घटक चाहिए (बाग़, नर्सरी, मशीन, प्रोसेसिंग यूनिट या भाड़ा) और ज़मीन व बैंक विवरण के साथ आवेदन दें।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) का स्टेटस कैसे देखें?
- जिस बागवानी दफ़्तर में आवेदन दिया, वहीं पूछें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए कौन पात्र है?
लद्दाख के किसान, पंजीकृत उद्यमी और स्वयं सहायता समूह। नया बाग़: ₹68,250 प्रति कनाल पर 75% सब्सिडी, 5 कनाल तक। सी-बकथॉर्न: 5 कनाल पर ₹10.97 लाख का 75%। पावर टिलर पर ₹50,000 (8 HP से कम) या ₹75,000 (8 HP से ज़्यादा) तक, पंप पर ₹20,000 तक, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट पर ₹50,000। ताज़ा फल और फूल हवाई या सड़क से लद्दाख के बाहर भेजने के भाड़े पर 75% सब्सिडी।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) में कितना मिलता है?
लद्दाख के किसानों को नए बाग़, सी-बकथॉर्न और खुबानी नर्सरी, प्रोसेसिंग और प्री-कूलिंग यूनिट, पावर टिलर, पंप, औज़ार, वर्मी कम्पोस्ट और फल बाहर भेजने के भाड़े पर 50% से 75% सब्सिडी। विभाग के पेज पर दरें हैं पर फ़ॉर्म या आख़िरी तारीख़ नहीं, इसलिए ज़िला बागवानी दफ़्तर से पक्का कर लें।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
ज़मीन के कागज़ (खतौनी, 7/12, पट्टा आदि); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; प्रोजेक्ट रिपोर्ट या बिज़नेस प्लान।
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) के लिए आवेदन कैसे करें?
अपने ज़िले के बागवानी विभाग (मुख्य बागवानी अधिकारी, लेह या कारगिल) या नज़दीकी बागवानी कार्यालय से संपर्क करें। बताएँ कि कौन सा घटक चाहिए (बाग़, नर्सरी, मशीन, प्रोसेसिंग यूनिट या भाड़ा) और ज़मीन व बैंक विवरण के साथ आवेदन दें। आधिकारिक साइट: https://ladakh.gov.in/horticulture-department/
विशेष विकास पैकेज के तहत बागवानी सब्सिडी (लद्दाख) का स्टेटस कैसे देखें?
जिस बागवानी दफ़्तर में आवेदन दिया, वहीं पूछें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।