पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) में क्या मिलता है?
किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के बाद हर पीड़ित को 7 दिन तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, तय अस्पतालों में।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज): ताज़ा अपडेट
- पीएम राहत शुरू: किसी भी सड़क पर दुर्घटना के शिकार को 7 दिन तक ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज। आधिकारिक स्रोत
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए कौन पात्र है?
- भारत में कहीं भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति।
- कोई आय सीमा नहीं, बीमा हो या न हो।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए आवेदन कैसे करें?
- मदद और एंबुलेंस के लिए 112 पर कॉल करें।
- अस्पताल तुरंत इलाज शुरू करता है, पुलिस की पुष्टि आने तक 24 घंटे (जान का ख़तरा हो तो 48 घंटे) का इलाज शामिल है।
- अस्पताल को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष से होता है, सीमा के अंदर आपको कुछ नहीं देना।
आम सवाल
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए कौन पात्र है?
भारत में कहीं भी मोटर वाहन दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति। कोई आय सीमा नहीं, बीमा हो या न हो।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) में कितना मिलता है?
किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से हुई दुर्घटना के बाद हर पीड़ित को 7 दिन तक ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, तय अस्पतालों में।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); OTP के लिए मोबाइल नंबर।
पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज) के लिए आवेदन कैसे करें?
मदद और एंबुलेंस के लिए 112 पर कॉल करें। अस्पताल तुरंत इलाज शुरू करता है, पुलिस की पुष्टि आने तक 24 घंटे (जान का ख़तरा हो तो 48 घंटे) का इलाज शामिल है। अस्पताल को भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना कोष से होता है, सीमा के अंदर आपको कुछ नहीं देना। आधिकारिक साइट: https://morth.gov.in/
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
पीएम राहत में अस्पताल को पैसा कौन देता है?
मोटर वाहन दुर्घटना कोष, जिसमें गाड़ी का बीमा होने पर बीमा कंपनी और बिना बीमे या हिट-एंड-रन में सरकार पैसा देती है। ₹1.5 लाख तक पीड़ित को कुछ नहीं देना।
स्रोत
- PIB, 13 February 2026: Government launches PM RAHAT
- PIB: PM RAHAT, cashless treatment of road accident victims
- Ministry of Road Transport and Highways
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।