मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा में क्या मिलता है?
60% या उससे ज़्यादा बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी या सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को हर महीने ₹5,000 पेंशन, सीधे बैंक खाते में।
योजना 1 सितंबर 2025 को अधिसूचित हुई। हर साल लाभार्थियों की जाँच होती है।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा: ताज़ा अपडेट
- बजट 2026-27: 2025-26 में 2,922 लोगों को ₹5,000 महीना मिला। आधिकारिक स्रोत
- त्रिपुरा गजट में योजना अधिसूचित: ₹5,000 महीना पेंशन, आय या उम्र की कोई सीमा नहीं। आधिकारिक स्रोत
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए कौन पात्र है?
- UDID कार्ड हो, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी या सेरेब्रल पाल्सी 60% या ज़्यादा लिखी हो।
- त्रिपुरा के निवासी हों और नाम राशन कार्ड डेटाबेस में हो।
- आय और उम्र की कोई सीमा नहीं है।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता हो, या कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त खाता हो।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए आवेदन कैसे करें?
- तय फ़ॉर्म भरकर अपने इलाके के CDPO दफ़्तर, ज़िला सामाजिक शिक्षा निरीक्षक (DISE) या समाज कल्याण निदेशालय, अगरतला में जमा करें।
- CDPO जाँच करके आवेदन निदेशालय भेजता है। मना होने पर कारण लिखकर बताया जाता है।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा का स्टेटस कैसे देखें?
- CDPO दफ़्तर से पूछें कि आवेदन मंज़ूर हुआ या नहीं। पैसा हर महीने DBT से आता है, बैंक पासबुक देखें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए कौन पात्र है?
UDID कार्ड हो, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी या सेरेब्रल पाल्सी 60% या ज़्यादा लिखी हो। त्रिपुरा के निवासी हों और नाम राशन कार्ड डेटाबेस में हो। आय और उम्र की कोई सीमा नहीं है। आधार से जुड़ा बैंक खाता हो, या कानूनी अभिभावक के साथ संयुक्त खाता हो।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा में कितना मिलता है?
60% या उससे ज़्यादा बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी या सेरेब्रल पाल्सी वाले लोगों को हर महीने ₹5,000 पेंशन, सीधे बैंक खाते में। योजना 1 सितंबर 2025 को अधिसूचित हुई। हर साल लाभार्थियों की जाँच होती है।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); राशन कार्ड; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा के लिए आवेदन कैसे करें?
तय फ़ॉर्म भरकर अपने इलाके के CDPO दफ़्तर, ज़िला सामाजिक शिक्षा निरीक्षक (DISE) या समाज कल्याण निदेशालय, अगरतला में जमा करें। CDPO जाँच करके आवेदन निदेशालय भेजता है। मना होने पर कारण लिखकर बताया जाता है। आधिकारिक साइट: https://socialwelfare.tripura.gov.in/
मुख्यमंत्री बौद्धिक दिव्यांगजन योजना, त्रिपुरा का स्टेटस कैसे देखें?
CDPO दफ़्तर से पूछें कि आवेदन मंज़ूर हुआ या नहीं। पैसा हर महीने DBT से आता है, बैंक पासबुक देखें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
त्रिपुरा में बौद्धिक दिव्यांग पेंशन कितनी है?
हर महीने ₹5,000, सीधे बैंक खाते में।
क्या आय की कोई सीमा है?
नहीं। आय और उम्र की कोई सीमा नहीं है, बस UDID कार्ड में 60% या ज़्यादा दिव्यांगता होनी चाहिए।
स्रोत
- Tripura Gazette, 10 September 2025: notification and guideline of the Chief Minister's Scheme for Persons with Intellectual Disabilities
- Tripura Budget Speech 2026-27 (para 109), Finance Department
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।