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मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश)

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। राज्य और बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों में हर परिवार को सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज (सेकेंडरी इलाज ₹1 लाख तक, टर्शियरी ₹4 लाख तक)। कौन पात्र है: अरुणाचल प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति (APST) निवासी। आवेदन मुफ़्त है: cmaay.arunachal.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँअरुणाचल प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैState Health Agency, Chief Minister Arogya Arunachal Society, Govt of Arunachal Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800 233 5558

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) में क्या मिलता है?

राज्य और बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों में हर परिवार को सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज (सेकेंडरी इलाज ₹1 लाख तक, टर्शियरी ₹4 लाख तक)।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • अरुणाचल प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति (APST) निवासी।
  • चांगलांग, लोहित और नामसाई के गैर-APST स्थायी निवासी जिनके पास रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट है।
  • राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित, और मान्यता प्राप्त पत्रकार।
  • केंद्र सरकार और PSU कर्मचारी पात्र नहीं।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. सूचीबद्ध अस्पताल या ज़िले के CMAAY कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, या CMAAY पोर्टल और आरोग्य अरुणाचल ऐप पर नामांकन करें।
  2. APST सदस्य जनजाति प्रमाण पत्र, आधार और परिवार का ब्योरा (फ़ैमिली ट्री सर्टिफ़िकेट या राशन कार्ड) ले जाएँ।
  3. नामांकन मुफ़्त है। बाद में ई-कार्ड डाउनलोड करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. cmaay.arunachal.gov.in पर Check Status में अपना ब्योरा डालें।
  2. टोल-फ़्री हेल्पलाइन 1800 233 5558 पर फ़ोन करें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

अरुणाचल प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजाति (APST) निवासी। चांगलांग, लोहित और नामसाई के गैर-APST स्थायी निवासी जिनके पास रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट है। राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रित, और मान्यता प्राप्त पत्रकार। केंद्र सरकार और PSU कर्मचारी पात्र नहीं।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) में कितना मिलता है?

राज्य और बाहर के सूचीबद्ध अस्पतालों में हर परिवार को सालाना ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज (सेकेंडरी इलाज ₹1 लाख तक, टर्शियरी ₹4 लाख तक)।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC), अगर लागू हो; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राशन कार्ड; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

सूचीबद्ध अस्पताल या ज़िले के CMAAY कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, या CMAAY पोर्टल और आरोग्य अरुणाचल ऐप पर नामांकन करें। APST सदस्य जनजाति प्रमाण पत्र, आधार और परिवार का ब्योरा (फ़ैमिली ट्री सर्टिफ़िकेट या राशन कार्ड) ले जाएँ। नामांकन मुफ़्त है। बाद में ई-कार्ड डाउनलोड करें। आधिकारिक साइट: https://cmaay.arunachal.gov.in/NewEnrollment.aspx

मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (अरुणाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

cmaay.arunachal.gov.in पर Check Status में अपना ब्योरा डालें। टोल-फ़्री हेल्पलाइन 1800 233 5558 पर फ़ोन करें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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