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दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़)

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) राज्य सरकार की योजना है। अपना मोटर वाहन रखने वाले दिव्यांगजनों को पेट्रोल या डीज़ल के ख़र्च का 50%, हर महीने 20 लीटर तक। कौन पात्र है: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनके अपने नाम पर मोटर वाहन है। आवेदन मुफ़्त है: serviceonline.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँचंडीगढ़ (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment of Social Welfare, Women and Child Development, Chandigarh Administration
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन0172-2700372

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) में क्या मिलता है?

अपना मोटर वाहन रखने वाले दिव्यांगजनों को पेट्रोल या डीज़ल के ख़र्च का 50%, हर महीने 20 लीटर तक।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए कौन पात्र है?

  • 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनके अपने नाम पर मोटर वाहन है।
  • सभी स्रोतों से सालाना आय ₹1.5 लाख तक।
  • किसी सरकारी या स्वयंसेवी संस्था से पहले से वाहन भत्ता न मिल रहा हो।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. चंडीगढ़ प्रशासन के DBT पोर्टल (serviceonline.gov.in/dbt) पर ऑनलाइन, या समाज कल्याण विभाग, सेक्टर 17-सी में आवेदन करें।
  2. दो फ़ोटो, तीन साल का निवास प्रमाण (वोटर ID, राशन कार्ड या बिजली बिल), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस और आय प्रमाण पत्र लगाएँ।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. serviceonline.gov.in/dbt पर देखें या 0172-2700372 पर फ़ोन करें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए कौन पात्र है?

40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनके अपने नाम पर मोटर वाहन है। सभी स्रोतों से सालाना आय ₹1.5 लाख तक। किसी सरकारी या स्वयंसेवी संस्था से पहले से वाहन भत्ता न मिल रहा हो।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) में कितना मिलता है?

अपना मोटर वाहन रखने वाले दिव्यांगजनों को पेट्रोल या डीज़ल के ख़र्च का 50%, हर महीने 20 लीटर तक।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; पते का प्रमाण; दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आय प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता)।

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) के लिए आवेदन कैसे करें?

चंडीगढ़ प्रशासन के DBT पोर्टल (serviceonline.gov.in/dbt) पर ऑनलाइन, या समाज कल्याण विभाग, सेक्टर 17-सी में आवेदन करें। दो फ़ोटो, तीन साल का निवास प्रमाण (वोटर ID, राशन कार्ड या बिजली बिल), दिव्यांगता प्रमाण पत्र, गाड़ी की RC, ड्राइविंग लाइसेंस और आय प्रमाण पत्र लगाएँ। आधिकारिक साइट: https://serviceonline.gov.in/dbt

दिव्यांगजन पेट्रोल सब्सिडी (चंडीगढ़) का स्टेटस कैसे देखें?

serviceonline.gov.in/dbt पर देखें या 0172-2700372 पर फ़ोन करें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

पेट्रोल सब्सिडी कितनी मिलती है?

पेट्रोल या डीज़ल की असली क़ीमत का 50%, हर महीने 20 लीटर तक।

वाहन भत्ता पहले से मिल रहा हो तो?

तब यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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