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संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन)

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) राज्य सरकार की योजना है। 65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को, जिन्हें कोई और पेंशन नहीं मिलती, हर महीने ₹1,200। कौन पात्र है: कर्नाटक में रहने वाले 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग। आवेदन मुफ़्त है: sevasindhu.karnataka.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹1,200 हर महीने
कहाँकर्नाटक (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDirectorate of Social Security and Pensions, Revenue Department, Govt of Karnataka
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) में क्या मिलता है?

65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को, जिन्हें कोई और पेंशन नहीं मिलती, हर महीने ₹1,200।

यह राज्य की अपनी पेंशन है, केंद्र की वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) से अलग।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए कौन पात्र है?

  • कर्नाटक में रहने वाले 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग।
  • वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या कोई और सरकारी या निजी पेंशन न मिलती हो।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. अपने होबली के नाडकचेरी (अटलजी जनस्नेही केंद्र), ग्राम वन या कर्नाटक वन केंद्र पर, या सेवा सिंधु पर आवेदन करें।
  2. जाँच के बाद तहसीलदार पेंशन मंज़ूर करते हैं।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. बैंक पासबुक या DBT कर्नाटक ऐप पर भुगतान देखें।
  2. पैसा रुक जाए तो पेंशन आदेश नंबर लेकर तालुक दफ़्तर जाएँ।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए कौन पात्र है?

कर्नाटक में रहने वाले 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या कोई और सरकारी या निजी पेंशन न मिलती हो।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) में कितना मिलता है?

65 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को, जिन्हें कोई और पेंशन नहीं मिलती, हर महीने ₹1,200। यह राज्य की अपनी पेंशन है, केंद्र की वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) से अलग।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); आय प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; राशन कार्ड।

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) के लिए आवेदन कैसे करें?

अपने होबली के नाडकचेरी (अटलजी जनस्नेही केंद्र), ग्राम वन या कर्नाटक वन केंद्र पर, या सेवा सिंधु पर आवेदन करें। जाँच के बाद तहसीलदार पेंशन मंज़ूर करते हैं। आधिकारिक साइट: https://sevasindhu.karnataka.gov.in/

संध्या सुरक्षा योजना (कर्नाटक वृद्धावस्था पेंशन) का स्टेटस कैसे देखें?

बैंक पासबुक या DBT कर्नाटक ऐप पर भुगतान देखें। पैसा रुक जाए तो पेंशन आदेश नंबर लेकर तालुक दफ़्तर जाएँ।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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