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भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक)

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) राज्य सरकार की योजना है। सरकार बेटी के नाम डाकघर के सुकन्या समृद्धि खाते में 15 साल तक हर साल ₹3,000 जमा करती है। विभाग के अनुसार परिपक्वता पर लगभग ₹1.27 लाख बनते हैं। कौन पात्र है: कर्नाटक के BPL परिवारों में 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बेटियाँ। आवेदन मुफ़्त है: dwcd.karnataka.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹3,000 हर साल
कहाँकर्नाटक (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैWomen and Child Development Department, Govt of Karnataka
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) में क्या मिलता है?

सरकार बेटी के नाम डाकघर के सुकन्या समृद्धि खाते में 15 साल तक हर साल ₹3,000 जमा करती है। विभाग के अनुसार परिपक्वता पर लगभग ₹1.27 लाख बनते हैं।

Since 2020-21 the scheme runs through the post office Sukanya Samriddhi account instead of LIC bonds. Girls registered before that under LIC keep the old benefits.

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए कौन पात्र है?

  • कर्नाटक के BPL परिवारों में 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बेटियाँ।
  • एक परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा दो बेटियाँ।
  • जन्म के एक साल के अंदर पंजीकरण ज़रूरी।

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

5 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र या CDPO दफ़्तर में जन्म प्रमाण पत्र और BPL राशन कार्ड के साथ पंजीकरण कराएँ।
  2. विभाग डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाता है।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. पंजीकरण नंबर के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या CDPO दफ़्तर से पूछें।
  2. जमा राशि डाकघर की सुकन्या समृद्धि पासबुक में देखें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए कौन पात्र है?

कर्नाटक के BPL परिवारों में 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बेटियाँ। एक परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा दो बेटियाँ। जन्म के एक साल के अंदर पंजीकरण ज़रूरी।

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) में कितना मिलता है?

सरकार बेटी के नाम डाकघर के सुकन्या समृद्धि खाते में 15 साल तक हर साल ₹3,000 जमा करती है। विभाग के अनुसार परिपक्वता पर लगभग ₹1.27 लाख बनते हैं।

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र; राशन कार्ड; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); आय प्रमाण पत्र; पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) के लिए आवेदन कैसे करें?

बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र या CDPO दफ़्तर में जन्म प्रमाण पत्र और BPL राशन कार्ड के साथ पंजीकरण कराएँ। विभाग डाकघर में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाता है। आधिकारिक साइट: https://dwcd.karnataka.gov.in/92/child-welfare-scheme-and-correctional-institutions/en

भाग्यलक्ष्मी योजना (कर्नाटक) का स्टेटस कैसे देखें?

पंजीकरण नंबर के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या CDPO दफ़्तर से पूछें। जमा राशि डाकघर की सुकन्या समृद्धि पासबुक में देखें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

भाग्यलक्ष्मी में कितना पैसा मिलता है?

सरकार 15 साल तक हर साल ₹3,000 बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में डालती है। विभाग के अनुसार मौजूदा ब्याज पर परिपक्वता पर लगभग ₹1,27,000 बनते हैं।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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