पीएम फ़सल बीमा योजना में क्या मिलता है?
सूखा, बाढ़, कीट आदि से फ़सल नुक़सान पर बीमा। किसान का प्रीमियम: ख़रीफ़ 2%, रबी 1.5%, बाग़वानी/व्यावसायिक फ़सल 5%।
पीएम फ़सल बीमा योजना के लिए कौन पात्र है?
- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फ़सल उगाने वाले सभी किसान, बटाईदार भी।
पीएम फ़सल बीमा योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
पीएम फ़सल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- हर मौसम की आख़िरी तारीख़ से पहले बैंक, CSC या pmfby.gov.in पर नामांकन करें।
- नुक़सान होने पर 72 घंटे के अंदर ऐप या हेल्पलाइन पर बताएँ।
आम सवाल
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) के लिए कौन पात्र है?
अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फ़सल उगाने वाले सभी किसान, बटाईदार भी।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) में कितना मिलता है?
सूखा, बाढ़, कीट आदि से फ़सल नुक़सान पर बीमा। किसान का प्रीमियम: ख़रीफ़ 2%, रबी 1.5%, बाग़वानी/व्यावसायिक फ़सल 5%।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); ज़मीन के कागज़ (खतौनी, 7/12, पट्टा आदि); तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र।
प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) के लिए आवेदन कैसे करें?
हर मौसम की आख़िरी तारीख़ से पहले बैंक, CSC या pmfby.gov.in पर नामांकन करें। नुक़सान होने पर 72 घंटे के अंदर ऐप या हेल्पलाइन पर बताएँ। आधिकारिक साइट: https://pmfby.gov.in/
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
स्रोत
आख़िरी जाँच 30 अक्टूबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।