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◷ पेंशन और बचत · उत्तर प्रदेश

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,000 महीना)। कौन पात्र है: उत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। आवेदन मुफ़्त है: sspy-up.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तर प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment for Empowerment of Persons with Disabilities, Govt of Uttar Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन14568

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है?

दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,000 महीना)।

पोर्टल पर मौजूदा राशि नहीं लिखी है, इसलिए ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है।
  • परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा में हो (गाँव में लगभग ₹46,080 और शहर में ₹56,460 सालाना)।
  • कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. sspy-up.gov.in पर दिव्यांग पेंशन विकल्प से या जन सेवा केंद्र से आवेदन करें।
  2. माँगे जाने पर फ़ॉर्म का प्रिंट और दस्तावेज़ ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के दफ़्तर में जमा करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश का स्टेटस कैसे देखें?

  1. sspy-up.gov.in पर आवेदन की स्थिति या पेंशनर खोज में रजिस्ट्रेशन या खाता नंबर डालें।
  2. पैसा न आया हो तो पासबुक देखें और ज़िला दिव्यांगजन कार्यालय में पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए कौन पात्र है?

उत्तर प्रदेश के निवासी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा में हो (गाँव में लगभग ₹46,080 और शहर में ₹56,460 सालाना)। कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश में कितना मिलता है?

दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,000 महीना)। पोर्टल पर मौजूदा राशि नहीं लिखी है, इसलिए ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); आय प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?

sspy-up.gov.in पर दिव्यांग पेंशन विकल्प से या जन सेवा केंद्र से आवेदन करें। माँगे जाने पर फ़ॉर्म का प्रिंट और दस्तावेज़ ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के दफ़्तर में जमा करें। आधिकारिक साइट: https://sspy-up.gov.in/

दिव्यांग पेंशन (दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान), उत्तर प्रदेश का स्टेटस कैसे देखें?

sspy-up.gov.in पर आवेदन की स्थिति या पेंशनर खोज में रजिस्ट्रेशन या खाता नंबर डालें। पैसा न आया हो तो पासबुक देखें और ज़िला दिव्यांगजन कार्यालय में पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

यूपी में दिव्यांग पेंशन कितनी है?

पिछली जाँच में ₹1,000 महीना, जो हर तिमाही बैंक खाते में आती है। पोर्टल पर राशि नहीं लिखी, इसलिए ज़िला दिव्यांगजन कार्यालय से पुष्टि करें।

यूपी दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?

sspy-up.gov.in पर दिव्यांग पेंशन वाले हिस्से में रजिस्ट्रेशन या बैंक खाता नंबर से खोजें। हेल्पलाइन 14568।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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