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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की 18 से 60 साल की उम्र में मौत होने पर परिवार को एक बार ₹30,000। आवेदन मुफ़्त है: nfbs.upsdc.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता है₹30,000 एक बार (अधिकतम)
कहाँउत्तर प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttar Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन14568

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) में क्या मिलता है?

गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की 18 से 60 साल की उम्र में मौत होने पर परिवार को एक बार ₹30,000।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र में हुई हो।
  • परिवार की सालाना आय गाँव में ₹46,080 और शहर में ₹56,460 तक।
  • परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. nfbs.upsdc.gov.in पर नया पंजीकरण करें, फिर लॉग इन करके आवेदन भरें।
  2. या जन सेवा केंद्र अथवा तहसील से आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन की स्थिति वाले लिंक में पंजीकरण का ब्योरा डालें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

परिवार के कमाऊ मुखिया की मृत्यु 18 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम उम्र में हुई हो। परिवार की सालाना आय गाँव में ₹46,080 और शहर में ₹56,460 तक। परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) में कितना मिलता है?

गरीब परिवार के कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष) की 18 से 60 साल की उम्र में मौत होने पर परिवार को एक बार ₹30,000।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); आय प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

nfbs.upsdc.gov.in पर नया पंजीकरण करें, फिर लॉग इन करके आवेदन भरें। या जन सेवा केंद्र अथवा तहसील से आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://nfbs.upsdc.gov.in/

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन की स्थिति वाले लिंक में पंजीकरण का ब्योरा डालें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

यूपी में पारिवारिक लाभ योजना में कितना पैसा मिलता है?

एक बार ₹30,000, आश्रित के आधार से जुड़े बैंक खाते में।

मदद के लिए कौन सा नंबर है?

समाज कल्याण हेल्पलाइन 14568; पोर्टल पर व्हाट्सऐप नंबर 6391114568 भी दिया है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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