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बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन राज्य सरकार की योजना है। दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना। कौन पात्र है: 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले बिहार निवासी, किसी भी उम्र के। आवेदन मुफ़्त है: serviceonline.bihar.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹1,100 हर महीने
कहाँबिहार (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Bihar
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन में क्या मिलता है?

दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना।

जुलाई 2025 में बाक़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ राशि ₹1,100 की गई।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए कौन पात्र है?

  • 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले बिहार निवासी, किसी भी उम्र के।
  • कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड के साथ प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर या serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?

  1. serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन की स्थिति देखें, पेंशन हर महीने लगभग 10 तारीख़ को DBT से आती है।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए कौन पात्र है?

40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले बिहार निवासी, किसी भी उम्र के। कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन में कितना मिलता है?

दिव्यांगजनों को हर महीने पेंशन, जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना। जुलाई 2025 में बाक़ी सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ राशि ₹1,100 की गई।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड के साथ प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर या serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://serviceonline.bihar.gov.in/

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना: दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?

serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन की स्थिति देखें, पेंशन हर महीने लगभग 10 तारीख़ को DBT से आती है।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

क्या बिहार दिव्यांग पेंशन में आय सीमा है?

राज्य दिव्यांग पेंशन 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई दूसरी सरकारी पेंशन नहीं मिलती। मौजूदा नियम प्रखंड कार्यालय से पक्का कर लें।

कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए?

मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड, जिसमें 40% या ज़्यादा दिव्यांगता हो।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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