लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) में क्या मिलता है?
विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन, जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना।
जुलाई 2025 से बिहार की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,100 महीना हैं।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार): ताज़ा अपडेट
- सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जुलाई 2025 से ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 महीना की गईं। ख़बर
"ख़बर" वाली बातें अभी किसी आधिकारिक सूचना में नहीं मिलीं। आवेदन से पहले आधिकारिक साइट पर पुष्टि करें।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए कौन पात्र है?
- बिहार में रहने वाली 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ।
- परिवार की आय योजना की तय सीमा के भीतर (कम आय वाले परिवार)।
- कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए आवेदन कैसे करें?
- प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर या serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन (समाज कल्याण, पेंशन) आवेदन करें।
- पावती संभालकर रखें। प्रखंड कार्यालय जाँच के बाद पेंशन मंज़ूर करता है।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) का स्टेटस कैसे देखें?
- serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन संख्या से RTPS आवेदन की स्थिति देखें।
- पेंशन हर महीने लगभग 10 तारीख़ को DBT से आती है, पासबुक देखें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए कौन पात्र है?
बिहार में रहने वाली 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ। परिवार की आय योजना की तय सीमा के भीतर (कम आय वाले परिवार)। कोई दूसरी सरकारी पेंशन न मिल रही हो।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) में कितना मिलता है?
विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन, जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना। जुलाई 2025 से बिहार की सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹1,100 महीना हैं।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर या serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन (समाज कल्याण, पेंशन) आवेदन करें। पावती संभालकर रखें। प्रखंड कार्यालय जाँच के बाद पेंशन मंज़ूर करता है। आधिकारिक साइट: https://serviceonline.bihar.gov.in/
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: विधवा पेंशन (बिहार) का स्टेटस कैसे देखें?
serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन संख्या से RTPS आवेदन की स्थिति देखें। पेंशन हर महीने लगभग 10 तारीख़ को DBT से आती है, पासबुक देखें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
बिहार में विधवा पेंशन कितनी है?
जुलाई 2025 से ₹1,100 महीना, DBT से।
विधवा पेंशन का आवेदन कहाँ करें?
प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर या serviceonline.bihar.gov.in पर, आधार, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक विवरण के साथ।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।