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कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार)

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) राज्य सरकार की योजना है। अधिसूचित ज़िलों और पंचायतों में बाढ़, भारी बारिश या सूखे से फ़सल ख़राब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर नक़द सहायता। कौन पात्र है: कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान, बटाईदार भी। आवेदन मुफ़्त है: dbtagriculture.bihar.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँबिहार (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैAgriculture Department, Govt of Bihar
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) में क्या मिलता है?

अधिसूचित ज़िलों और पंचायतों में बाढ़, भारी बारिश या सूखे से फ़सल ख़राब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर नक़द सहायता।

2026-27 का दौर (22 सितंबर 2026 के निर्देश) उस अधिसूचना में दर्ज प्रभावित इलाक़ों की फ़सल क्षति के लिए है, प्रति हेक्टेयर दरें उसी में हैं।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए कौन पात्र है?

  • कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान, बटाईदार भी।
  • उस मौसम की अधिसूचना में दर्ज ज़िले या पंचायत में तय स्तर तक फ़सल का नुक़सान।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

5 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. अपने इलाक़े की अधिसूचना आने पर dbtagriculture.bihar.gov.in पर कृषि इनपुट अनुदान में किसान पंजीकरण संख्या से आवेदन करें।
  2. फ़सल, रकबा और नुक़सान का ब्योरा भरें, कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मी जाँच करते हैं।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. dbtagriculture.bihar.gov.in पर "कृषि इनपुट अनुदान: प्रिंट एवं स्थिति" खोलें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए कौन पात्र है?

कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकृत किसान, बटाईदार भी। उस मौसम की अधिसूचना में दर्ज ज़िले या पंचायत में तय स्तर तक फ़सल का नुक़सान।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) में कितना मिलता है?

अधिसूचित ज़िलों और पंचायतों में बाढ़, भारी बारिश या सूखे से फ़सल ख़राब होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर नक़द सहायता। 2026-27 का दौर (22 सितंबर 2026 के निर्देश) उस अधिसूचना में दर्ज प्रभावित इलाक़ों की फ़सल क्षति के लिए है, प्रति हेक्टेयर दरें उसी में हैं।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); ज़मीन के कागज़ (खतौनी, 7/12, पट्टा आदि); तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र; OTP के लिए मोबाइल नंबर।

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) के लिए आवेदन कैसे करें?

अपने इलाक़े की अधिसूचना आने पर dbtagriculture.bihar.gov.in पर कृषि इनपुट अनुदान में किसान पंजीकरण संख्या से आवेदन करें। फ़सल, रकबा और नुक़सान का ब्योरा भरें, कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मी जाँच करते हैं। आधिकारिक साइट: https://dbtagriculture.bihar.gov.in/

कृषि इनपुट अनुदान: फ़सल क्षति सहायता (बिहार) का स्टेटस कैसे देखें?

dbtagriculture.bihar.gov.in पर "कृषि इनपुट अनुदान: प्रिंट एवं स्थिति" खोलें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

2026 में कृषि इनपुट अनुदान किसे मिलेगा?

2026-27 की अधिसूचना में दर्ज ज़िलों और पंचायतों के उन पंजीकृत किसानों को जिनकी फ़सल ख़राब हुई। आवेदन से पहले देखें कि आपकी पंचायत सूची में है या नहीं।

क्या बटाईदार आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, DBT पोर्टल पर पंजीकृत बटाईदार स्व-घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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