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दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश)

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने ₹600 की पेंशन। कौन पात्र है: मध्य प्रदेश के 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले निवासी। आवेदन मुफ़्त है: socialsecurity.mp.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँमध्य प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Justice and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Govt of Madhya Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) में क्या मिलता है?

40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने ₹600 की पेंशन।

मौजूदा मासिक दर पोर्टल या पंचायत से पक्की कर लें।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • मध्य प्रदेश के 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले निवासी।
  • BPL वयस्क राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन में, बाकी राज्य की सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन में।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड और समग्र आईडी लेकर ग्राम पंचायत या वार्ड दफ़्तर में आवेदन दें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. socialsecurity.mp.gov.in पर समग्र आईडी से देखें, या पंचायत सचिव / वार्ड दफ़्तर में पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

मध्य प्रदेश के 40% या ज़्यादा दिव्यांगता वाले निवासी। BPL वयस्क राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन में, बाकी राज्य की सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन में।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) में कितना मिलता है?

40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने ₹600 की पेंशन। मौजूदा मासिक दर पोर्टल या पंचायत से पक्की कर लें।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड और समग्र आईडी लेकर ग्राम पंचायत या वार्ड दफ़्तर में आवेदन दें। आधिकारिक साइट: https://socialsecurity.mp.gov.in/

दिव्यांग पेंशन: सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

socialsecurity.mp.gov.in पर समग्र आईडी से देखें, या पंचायत सचिव / वार्ड दफ़्तर में पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

दिव्यांग पेंशन किसे मिलती है?

40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को, जिनके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड और समग्र आईडी हो।

मध्य प्रदेश में दिव्यांग पेंशन कितनी है?

हाल के वर्षों में ₹600 महीना। मौजूदा दर socialsecurity.mp.gov.in पर देखें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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