विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) में क्या मिलता है?
विधवा (मध्य प्रदेश में कल्याणी) महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन, सीधे बैंक खाते में।
मौजूदा मासिक दर पोर्टल या पंचायत से पक्की कर लें।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
- मध्य प्रदेश की 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ।
- 40 से 79 साल की BPL विधवाएँ राष्ट्रीय विधवा पेंशन में, बाकी राज्य की कल्याणी पेंशन में।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और समग्र आईडी लेकर ग्राम पंचायत या वार्ड / नगरीय निकाय दफ़्तर में आवेदन दें।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
- socialsecurity.mp.gov.in पर समग्र आईडी से देखें, या पंचायत सचिव / वार्ड दफ़्तर में पूछें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
मध्य प्रदेश की 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ। 40 से 79 साल की BPL विधवाएँ राष्ट्रीय विधवा पेंशन में, बाकी राज्य की कल्याणी पेंशन में।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) में कितना मिलता है?
विधवा (मध्य प्रदेश में कल्याणी) महिलाओं को हर महीने ₹600 की पेंशन, सीधे बैंक खाते में। मौजूदा मासिक दर पोर्टल या पंचायत से पक्की कर लें।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और समग्र आईडी लेकर ग्राम पंचायत या वार्ड / नगरीय निकाय दफ़्तर में आवेदन दें। आधिकारिक साइट: https://socialsecurity.mp.gov.in/
विधवा पेंशन: मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (मध्य प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
socialsecurity.mp.gov.in पर समग्र आईडी से देखें, या पंचायत सचिव / वार्ड दफ़्तर में पूछें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
कल्याणी पेंशन योजना क्या है?
मध्य प्रदेश में विधवा महिलाओं को "कल्याणी" कहा जाता है। 18 साल से ऊपर की कल्याणी बहनों को हर महीने पेंशन मिलती है, हाल के वर्षों में ₹600।
विधवा पेंशन के लिए कौन से कागज़ चाहिए?
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार, बैंक विवरण, उम्र का प्रमाण और फ़ोटो।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।