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दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश)

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। शादी पर इनाम राशि: पति दिव्यांग हो तो ₹15,000, पत्नी दिव्यांग हो तो ₹20,000 और दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000। कौन पात्र है: कम से कम 40% दिव्यांगता (प्रमाण पत्र ज़रूरी)। आवेदन मुफ़्त है: divyangjan.upsdc.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तर प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment for Empowerment of Persons with Disabilities, Govt of Uttar Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) में क्या मिलता है?

शादी पर इनाम राशि: पति दिव्यांग हो तो ₹15,000, पत्नी दिव्यांग हो तो ₹20,000 और दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000।

राशि और शर्तें विभाग के पेज पर लिखे अनुसार हैं। शादी के कितने दिन में आवेदन करना है यह पेज पर नहीं लिखा, ज़िला कार्यालय से पूछें।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • कम से कम 40% दिव्यांगता (प्रमाण पत्र ज़रूरी)।
  • दंपति भारत के नागरिक हों और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम पाँच साल से यहाँ रह रहे हों।
  • शादी के समय लड़की की उम्र 18 से 45 और लड़के की 21 से 45 साल हो।
  • दोनों में से कोई आयकर न देता हो, किसी को आपराधिक मामले में सज़ा न हुई हो, किसी का पहले से जीवित पति या पत्नी न हो, और शादी पंजीकृत हो।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

8 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. विभाग के दिव्यांगजन पोर्टल (divyangjan.upsdc.gov.in) पर शादी प्रोत्साहन योजना चुनकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, उम्र और निवास का प्रमाण और बैंक ब्योरा अपलोड करें।
  3. ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जाँच करते हैं और ज़िलाधिकारी मंज़ूरी देते हैं; फिर पैसा बैंक खाते में आता है।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. दिव्यांगजन पोर्टल पर आवेदन वाले ब्योरे से लॉग इन करें, या ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से पूछें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

कम से कम 40% दिव्यांगता (प्रमाण पत्र ज़रूरी)। दंपति भारत के नागरिक हों और उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों या कम से कम पाँच साल से यहाँ रह रहे हों। शादी के समय लड़की की उम्र 18 से 45 और लड़के की 21 से 45 साल हो। दोनों में से कोई आयकर न देता हो, किसी को आपराधिक मामले में सज़ा न हुई हो, किसी का पहले से जीवित पति या पत्नी न हो, और शादी पंजीकृत हो।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) में कितना मिलता है?

शादी पर इनाम राशि: पति दिव्यांग हो तो ₹15,000, पत्नी दिव्यांग हो तो ₹20,000 और दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000। राशि और शर्तें विभाग के पेज पर लिखे अनुसार हैं। शादी के कितने दिन में आवेदन करना है यह पेज पर नहीं लिखा, ज़िला कार्यालय से पूछें।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; विवाह प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

विभाग के दिव्यांगजन पोर्टल (divyangjan.upsdc.gov.in) पर शादी प्रोत्साहन योजना चुनकर ऑनलाइन आवेदन करें। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, उम्र और निवास का प्रमाण और बैंक ब्योरा अपलोड करें। ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जाँच करते हैं और ज़िलाधिकारी मंज़ूरी देते हैं; फिर पैसा बैंक खाते में आता है। आधिकारिक साइट: https://divyangjan.upsdc.gov.in/

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

दिव्यांगजन पोर्टल पर आवेदन वाले ब्योरे से लॉग इन करें, या ज़िला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से पूछें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

दिव्यांग शादी प्रोत्साहन में कितना पैसा मिलता है?

पति दिव्यांग हो तो ₹15,000, पत्नी दिव्यांग हो तो ₹20,000 और दोनों हों तो ₹35,000; दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए।

उम्र सीमा क्या है?

शादी के समय लड़की 18 से 45 और लड़का 21 से 45 साल का हो।

आवेदन कैसे करें?

शादी का पंजीकरण कराने के बाद divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन; ज़िला दिव्यांगजन अधिकारी जाँच करते हैं और DM मंज़ूरी देते हैं।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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