हरियाणा दिव्यांग पेंशन में क्या मिलता है?
60% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से)।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए कौन पात्र है?
- 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र।
- 60% से 100% दिव्यांगता (दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण बाधा, चलने-फिरने में अक्षमता, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, मानसिक दिव्यांगता आदि)।
- हरियाणा का मूल निवासी, पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो।
- अपनी आय अकुशल मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी से ज़्यादा न हो।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड बनवाएँ और फ़ैमिली आईडी में दर्ज करवाएँ।
- saralharyana.gov.in पर या सरल / CSC केंद्र पर दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करें।
- या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?
- saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें।
- मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें और बैंक पासबुक देखें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए कौन पात्र है?
18 साल या उससे ज़्यादा उम्र। 60% से 100% दिव्यांगता (दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण बाधा, चलने-फिरने में अक्षमता, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, मानसिक दिव्यांगता आदि)। हरियाणा का मूल निवासी, पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहा हो। अपनी आय अकुशल मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी से ज़्यादा न हो।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन में कितना मिलता है?
60% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले लोगों को हर महीने ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से)।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); OTP के लिए मोबाइल नंबर।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड बनवाएँ और फ़ैमिली आईडी में दर्ज करवाएँ। saralharyana.gov.in पर या सरल / CSC केंद्र पर दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करें। या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://saralharyana.gov.in/
हरियाणा दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?
saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें। मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें और बैंक पासबुक देखें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
हरियाणा दिव्यांग पेंशन के लिए कितनी दिव्यांगता चाहिए?
विभाग के पेज के मुताबिक़ 60% से 100% दिव्यांगता, प्रमाण पत्र या UDID कार्ड के साथ।
हरियाणा में दिव्यांग पेंशन कितनी है?
1 नवंबर 2025 से ₹3,200 महीना।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।