विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) में क्या मिलता है?
40 साल से ऊपर के विधुरों और 45 साल से ऊपर के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने पेंशन, हरियाणा की सामाजिक सुरक्षा दर पर (नवंबर 2025 की बढ़ोतरी के बाद ₹3,200, ख़बरों के अनुसार)।
विभाग के पेज पर मौजूदा राशि नहीं लिखी है। ख़बरों के मुताबिक़ नवंबर 2025 में ₹3,200 की बढ़ोतरी इस योजना पर भी लागू हुई, ज़िला कार्यालय से पुष्टि कर लें।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?
- विधुर: 40 साल या उससे ज़्यादा, अपनी सत्यापित आय ₹3 लाख तक, 15 साल से हरियाणा में निवास।
- अविवाहित पुरुष या महिला: 45 साल या उससे ज़्यादा, परिवार की सत्यापित आय ₹1.8 लाख तक, कम से कम 1 साल से हरियाणा में निवास।
- तलाक़शुदा और लिव-इन में रहने वाले इसमें शामिल नहीं।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?
- फ़ैमिली आईडी में वैवाहिक स्थिति, उम्र और आय सत्यापित करवाएँ।
- saralharyana.gov.in पर, सरल / CSC केंद्र पर या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?
- saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें।
- मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?
विधुर: 40 साल या उससे ज़्यादा, अपनी सत्यापित आय ₹3 लाख तक, 15 साल से हरियाणा में निवास। अविवाहित पुरुष या महिला: 45 साल या उससे ज़्यादा, परिवार की सत्यापित आय ₹1.8 लाख तक, कम से कम 1 साल से हरियाणा में निवास। तलाक़शुदा और लिव-इन में रहने वाले इसमें शामिल नहीं।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) में कितना मिलता है?
40 साल से ऊपर के विधुरों और 45 साल से ऊपर के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने पेंशन, हरियाणा की सामाजिक सुरक्षा दर पर (नवंबर 2025 की बढ़ोतरी के बाद ₹3,200, ख़बरों के अनुसार)। विभाग के पेज पर मौजूदा राशि नहीं लिखी है। ख़बरों के मुताबिक़ नवंबर 2025 में ₹3,200 की बढ़ोतरी इस योजना पर भी लागू हुई, ज़िला कार्यालय से पुष्टि कर लें।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र।
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?
फ़ैमिली आईडी में वैवाहिक स्थिति, उम्र और आय सत्यापित करवाएँ। saralharyana.gov.in पर, सरल / CSC केंद्र पर या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://saralharyana.gov.in/
विधुर एवं अविवाहित व्यक्ति वित्तीय सहायता योजना (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?
saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें। मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
हरियाणा में कुंवारा (अविवाहित) पेंशन किसे मिलती है?
45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को, जिनके परिवार की सत्यापित आय ₹1.8 लाख तक है और जो कम से कम एक साल से हरियाणा में रह रहे हैं।
क्या विधुर को हरियाणा में पेंशन मिलती है?
हाँ, 40 साल की उम्र से, अगर उसकी अपनी सत्यापित आय ₹3 लाख तक है और वह 15 साल से हरियाणा में रह रहा है।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।