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विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा राज्य सरकार की योजना है। 18 साल से ऊपर की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से)। आवेदन मुफ़्त है: saralharyana.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹3,200 हर महीने
कहाँहरियाणा (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment of Social Justice, Empowerment, Welfare of SCs and BCs and Antyodaya (SEWA), Govt of Haryana
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा में क्या मिलता है?

18 साल से ऊपर की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से)।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए कौन पात्र है?

  • 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ, या निराश्रित महिलाएँ (जिनका पति, माता-पिता या बेटा सहारा न हो, जिन्हें छोड़ दिया गया हो, या जिनका पति शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण साथ न दे पाता हो)।
  • हरियाणा की मूल निवासी, कम से कम पिछले एक साल से हरियाणा में रह रही हों।
  • अपनी सालाना आय ₹3 लाख से कम।
  • सरकारी नौकरी या कोई दूसरी पेंशन / पारिवारिक पेंशन न हो।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. परिवार पहचान पत्र में पति की मृत्यु और अपना ब्योरा अपडेट करवाएँ।
  2. saralharyana.gov.in पर या सरल केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) पर विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें।
  3. या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में फ़ॉर्म जमा करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?

  1. saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें।
  2. मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें और बैंक पासबुक देखें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए कौन पात्र है?

18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की विधवा महिलाएँ, या निराश्रित महिलाएँ (जिनका पति, माता-पिता या बेटा सहारा न हो, जिन्हें छोड़ दिया गया हो, या जिनका पति शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण साथ न दे पाता हो)। हरियाणा की मूल निवासी, कम से कम पिछले एक साल से हरियाणा में रह रही हों। अपनी सालाना आय ₹3 लाख से कम। सरकारी नौकरी या कोई दूसरी पेंशन / पारिवारिक पेंशन न हो।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा में कितना मिलता है?

18 साल से ऊपर की विधवा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने ₹3,200 (1 नवंबर 2025 से)।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); OTP के लिए मोबाइल नंबर; पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

परिवार पहचान पत्र में पति की मृत्यु और अपना ब्योरा अपडेट करवाएँ। saralharyana.gov.in पर या सरल केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) पर विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें। या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में फ़ॉर्म जमा करें। आधिकारिक साइट: https://saralharyana.gov.in/

विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?

saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें। मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें और बैंक पासबुक देखें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

हरियाणा में विधवा पेंशन कितनी मिलती है?

1 नवंबर 2025 से ₹3,200 महीना।

क्या पति से अलग रह रही या बेसहारा महिला को भी पेंशन मिलती है?

हाँ, निराश्रित महिलाएँ भी इसमें आती हैं, जैसे जिन्हें पति ने छोड़ दिया हो या जिनका पति अक्षमता के कारण साथ न दे पाता हो। आय और निवास की शर्तें पूरी होनी चाहिए।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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