वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा में क्या मिलता है?
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹3,200, सीधे बैंक खाते में (1 नवंबर 2025 से)।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा: ताज़ा अपडेट
- मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,200 की गई। आधिकारिक स्रोत
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए कौन पात्र है?
- 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र।
- हरियाणा का मूल निवासी और यहीं रहने वाला।
- अपनी और पति या पत्नी की कुल सालाना आय ₹3 लाख तक।
- किसी सरकारी या संस्थागत पेंशन का लाभ न ले रहे हों।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?
- परिवार पहचान पत्र (meraparivar.haryana.gov.in) में अपनी जन्मतिथि और आय सही और सत्यापित करवाएँ। 60 साल पूरे होने वालों की पहचान सरकार इसी डेटा से करती है।
- पेंशन अपने आप शुरू न हो तो saralharyana.gov.in पर या सरल केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) पर आवेदन करें।
- ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में भी पूछ सकते हैं।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?
- pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज से अपना पेंशन रिकॉर्ड देखें।
- हर महीने की राशि के लिए बैंक पासबुक या SMS देखें।
- नाम न मिले या पेंशन रुक जाए तो फ़ैमिली आईडी लेकर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से मिलें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए कौन पात्र है?
60 साल या उससे ज़्यादा उम्र। हरियाणा का मूल निवासी और यहीं रहने वाला। अपनी और पति या पत्नी की कुल सालाना आय ₹3 लाख तक। किसी सरकारी या संस्थागत पेंशन का लाभ न ले रहे हों।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा में कितना मिलता है?
60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹3,200, सीधे बैंक खाते में (1 नवंबर 2025 से)।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); OTP के लिए मोबाइल नंबर।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?
परिवार पहचान पत्र (meraparivar.haryana.gov.in) में अपनी जन्मतिथि और आय सही और सत्यापित करवाएँ। 60 साल पूरे होने वालों की पहचान सरकार इसी डेटा से करती है। पेंशन अपने आप शुरू न हो तो saralharyana.gov.in पर या सरल केंद्र / अटल सेवा केंद्र (CSC) पर आवेदन करें। ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में भी पूछ सकते हैं। आधिकारिक साइट: https://saralharyana.gov.in/
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (बुढ़ापा पेंशन), हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?
pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज से अपना पेंशन रिकॉर्ड देखें। हर महीने की राशि के लिए बैंक पासबुक या SMS देखें। नाम न मिले या पेंशन रुक जाए तो फ़ैमिली आईडी लेकर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से मिलें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अब कितनी है?
1 नवंबर 2025 से ₹3,200 महीना, जैसा समाज कल्याण (SEWA) विभाग की वेबसाइट पर लिखा है।
क्या बुढ़ापा पेंशन के लिए आवेदन करना ज़रूरी है?
हरियाणा सरकार फ़ैमिली आईडी के डेटा से 60 साल पूरे करने वालों की पहचान करती है, इसलिए वहाँ जन्मतिथि और आय सत्यापित रखें। पेंशन शुरू न हो तो saralharyana.gov.in या सरल / CSC केंद्र पर आवेदन करें।
बुढ़ापा पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?
pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें और बैंक पासबुक देखें। दिक़्क़त हो तो ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
स्रोत
- Old Age Samman Allowance Scheme, SEWA Department, Govt of Haryana
- Pension portal, Social Justice and Empowerment Department, Haryana
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।