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लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा)

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) राज्य सरकार की योजना है। जिन माता-पिता की सिर्फ़ बेटियाँ हैं और बेटा नहीं, उन्हें माता या पिता के 45 साल का होने से 15 साल तक हर महीने ₹3,200। कौन पात्र है: माता-पिता जिनकी सिर्फ़ बेटी या बेटियाँ हैं, कोई बेटा (अपना या गोद लिया) नहीं। आवेदन मुफ़्त है: saralharyana.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹3,200 हर महीने
कहाँहरियाणा (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDepartment of Social Justice, Empowerment, Welfare of SCs and BCs and Antyodaya (SEWA), Govt of Haryana
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) में क्या मिलता है?

जिन माता-पिता की सिर्फ़ बेटियाँ हैं और बेटा नहीं, उन्हें माता या पिता के 45 साल का होने से 15 साल तक हर महीने ₹3,200।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?

  • माता-पिता जिनकी सिर्फ़ बेटी या बेटियाँ हैं, कोई बेटा (अपना या गोद लिया) नहीं।
  • माता या पिता में से किसी के 45 साल का होने पर शुरू, 15 साल तक मिलता है।
  • परिवार की सालाना आय ₹2 लाख तक।
  • माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी हों या हरियाणा सरकार में काम करते हों।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. फ़ैमिली आईडी में सभी बच्चों और आय का ब्योरा सही रखें।
  2. saralharyana.gov.in पर, सरल / CSC केंद्र पर या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें।
  2. मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?

माता-पिता जिनकी सिर्फ़ बेटी या बेटियाँ हैं, कोई बेटा (अपना या गोद लिया) नहीं। माता या पिता में से किसी के 45 साल का होने पर शुरू, 15 साल तक मिलता है। परिवार की सालाना आय ₹2 लाख तक। माता-पिता हरियाणा के मूल निवासी हों या हरियाणा सरकार में काम करते हों।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) में कितना मिलता है?

जिन माता-पिता की सिर्फ़ बेटियाँ हैं और बेटा नहीं, उन्हें माता या पिता के 45 साल का होने से 15 साल तक हर महीने ₹3,200।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता)।

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?

फ़ैमिली आईडी में सभी बच्चों और आय का ब्योरा सही रखें। saralharyana.gov.in पर, सरल / CSC केंद्र पर या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के ज़रिए आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://saralharyana.gov.in/

लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?

saralharyana.gov.in पर आवेदन संख्या से स्थिति देखें। मंज़ूरी के बाद pension.socialjusticehry.gov.in पर लाभार्थी खोज करें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

हरियाणा में लाडली पेंशन किसे मिलती है?

जिन माता-पिता की सिर्फ़ बेटियाँ हैं, बेटा नहीं, उन्हें माता या पिता के 45 साल का होने से 15 साल तक। परिवार की आय ₹2 लाख तक होनी चाहिए।

लाडली भत्ता कितना है?

1 नवंबर 2025 से ₹3,200 महीना।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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