होम / योजना खोजक / दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा

☂ बीमा · हरियाणा

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा राज्य सरकार की योजना है। ग़रीब परिवार के 6 से 60 साल के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की एकमुश्त मदद। आवेदन मुफ़्त है: dapsy.finhry.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँहरियाणा (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैHaryana Parivar Suraksha Nyas, Finance Department, Govt of Haryana
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा में क्या मिलता है?

ग़रीब परिवार के 6 से 60 साल के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की एकमुश्त मदद।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए कौन पात्र है?

  • फ़ैमिली आईडी में सत्यापित सालाना आय ₹1.8 लाख से कम।
  • मृत्यु या दिव्यांगता के समय सदस्य की उम्र 6 से 60 साल।
  • उम्र के हिसाब से राशि: ₹1 लाख (6 से 12), ₹2 लाख (12 से 18), ₹3 लाख (18 से 25), ₹5 लाख (25 से 45), ₹3 लाख (45 से 60)।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

4 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. dapsy.finhry.gov.in पर Apply Scheme चुनें।
  2. फ़ैमिली आईडी डालें, सदस्य चुनें और मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें।
  3. कमी बताई जाए तो एक महीने के भीतर सुधारकर दोबारा अपलोड करें। आवेदन मुफ़्त है।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?

  1. dapsy.finhry.gov.in पर View Request से दावे की स्थिति देखें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए कौन पात्र है?

फ़ैमिली आईडी में सत्यापित सालाना आय ₹1.8 लाख से कम। मृत्यु या दिव्यांगता के समय सदस्य की उम्र 6 से 60 साल। उम्र के हिसाब से राशि: ₹1 लाख (6 से 12), ₹2 लाख (12 से 18), ₹3 लाख (18 से 25), ₹5 लाख (25 से 45), ₹3 लाख (45 से 60)।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा में कितना मिलता है?

ग़रीब परिवार के 6 से 60 साल के सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर उम्र के हिसाब से ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की एकमुश्त मदद।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड।

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा के लिए आवेदन कैसे करें?

dapsy.finhry.gov.in पर Apply Scheme चुनें। फ़ैमिली आईडी डालें, सदस्य चुनें और मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें। कमी बताई जाए तो एक महीने के भीतर सुधारकर दोबारा अपलोड करें। आवेदन मुफ़्त है। आधिकारिक साइट: https://dapsy.finhry.gov.in/

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), हरियाणा का स्टेटस कैसे देखें?

dapsy.finhry.gov.in पर View Request से दावे की स्थिति देखें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

दयालु योजना में कितनी राशि मिलती है?

मृत्यु या दिव्यांगता के समय की उम्र पर निर्भर: ₹1 लाख (6 से 12), ₹2 लाख (12 से 18), ₹3 लाख (18 से 25), ₹5 लाख (25 से 45) और ₹3 लाख (45 से 60)।

दयालु योजना में आवेदन कहाँ करें?

dapsy.finhry.gov.in पर फ़ैमिली आईडी से ऑनलाइन। आवेदन मुफ़्त है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

Search by task, format or tool name.