मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) में क्या मिलता है?
ग़रीब परिवारों को बेटी की शादी पर शगुन (कन्यादान) राशि: अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास परिवारों को ₹71,000 तक, और ₹1.8 लाख तक आय वाले बाक़ी परिवारों को ₹51,000 (2025 में ₹41,000 से बढ़ी, ख़बरों के अनुसार)।
विभाग के पेज पर सिर्फ़ पुराना दस्तावेज़ है। यहाँ दी गई राशि जुलाई 2025 के संशोधन की ख़बरों पर आधारित है, आवेदन के समय अपनी श्रेणी की राशि पक्की कर लें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा): ताज़ा अपडेट
- ग़रीब परिवारों के लिए कन्यादान राशि ₹41,000 से बढ़ाकर ₹51,000 की गई; महिला खिलाड़ियों को भी ₹51,000। ख़बर
"ख़बर" वाली बातें अभी किसी आधिकारिक सूचना में नहीं मिलीं। आवेदन से पहले आधिकारिक साइट पर पुष्टि करें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?
- फ़ैमिली आईडी में सालाना आय ₹1.8 लाख तक।
- शादी के दिन दुल्हन कम से कम 18 और दूल्हा कम से कम 21 साल का हो।
- महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग जोड़ों के लिए अलग सहायता।
- शादी का पंजीकरण हो और शादी के छह महीने के भीतर आवेदन किया जाए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?
- शादी का पंजीकरण करवाएँ।
- फ़ैमिली आईडी और विवाह प्रमाण पत्र के साथ शगुन पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर या सरल / CSC केंद्र पर आवेदन करें।
- या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?
- शगुन पोर्टल पर आवेदन संख्या से देखें या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से पूछें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए कौन पात्र है?
फ़ैमिली आईडी में सालाना आय ₹1.8 लाख तक। शादी के दिन दुल्हन कम से कम 18 और दूल्हा कम से कम 21 साल का हो। महिला खिलाड़ियों और दिव्यांग जोड़ों के लिए अलग सहायता। शादी का पंजीकरण हो और शादी के छह महीने के भीतर आवेदन किया जाए।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) में कितना मिलता है?
ग़रीब परिवारों को बेटी की शादी पर शगुन (कन्यादान) राशि: अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास परिवारों को ₹71,000 तक, और ₹1.8 लाख तक आय वाले बाक़ी परिवारों को ₹51,000 (2025 में ₹41,000 से बढ़ी, ख़बरों के अनुसार)। विभाग के पेज पर सिर्फ़ पुराना दस्तावेज़ है। यहाँ दी गई राशि जुलाई 2025 के संशोधन की ख़बरों पर आधारित है, आवेदन के समय अपनी श्रेणी की राशि पक्की कर लें।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
विवाह प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC), अगर लागू हो; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); आय प्रमाण पत्र।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) के लिए आवेदन कैसे करें?
शादी का पंजीकरण करवाएँ। फ़ैमिली आईडी और विवाह प्रमाण पत्र के साथ शगुन पोर्टल (shaadi.edisha.gov.in) पर या सरल / CSC केंद्र पर आवेदन करें। या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें। आधिकारिक साइट: https://sewa.haryana.gov.in/mukhya-mantri-vivah-shagun-yojna
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (हरियाणा) का स्टेटस कैसे देखें?
शगुन पोर्टल पर आवेदन संख्या से देखें या ज़िला समाज कल्याण अधिकारी से पूछें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
हरियाणा में विवाह शगुन योजना में कितने पैसे मिलते हैं?
ख़बरों के अनुसार SC, विमुक्त जाति और टपरीवास परिवारों को ₹71,000 तक और ₹1.8 लाख तक आय वाले बाक़ी परिवारों को ₹51,000। आवेदन के समय अपनी श्रेणी की राशि पक्की करें।
विवाह शगुन योजना में आवेदन की आख़िरी तारीख़ क्या है?
शादी का पंजीकरण कराने के बाद, शादी के छह महीने के भीतर।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।