इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) में क्या मिलता है?
हिमाचल की 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500, सीधे बैंक या डाकघर खाते में।
नियम 13 मार्च 2024 की राज्य अधिसूचना के हैं। 2026 की कुछ ख़बरों में परिवार की आय सीमा की बात है, पर सरकारी नोटिस में हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाए, इसलिए तहसील कल्याण अधिकारी से पूछ लें।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश): ताज़ा अपडेट
- बजट 2026-27: योजना चरणों में बढ़ेगी, पहले एक लाख मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार परिवारों की महिलाओं को, फिर सभी पात्र महिलाओं को। आधिकारिक स्रोत
- कैबिनेट ने घरेलू कामगार महिलाओं (कम से कम 100 दिन का काम) और उनकी 21 साल से बड़ी बेटियों को योजना में जोड़ा। ख़बर
"ख़बर" वाली बातें अभी किसी आधिकारिक सूचना में नहीं मिलीं। आवेदन से पहले आधिकारिक साइट पर पुष्टि करें।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
- हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी (बोनाफाइड हिमाचली) 18 से 59 साल की महिलाएँ।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दिहाड़ीदार सरकारी कर्मी, सैनिक या पूर्व सैनिक, आंगनबाड़ी, आशा या मिड डे मील वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाला, जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या आयकरदाता न हो।
- बौद्ध मठों में रहने वाली भिक्षुणियाँ (चोमो) भी पात्र हैं।
- 2026-27 से योजना चरणों में लागू हो रही है, पहले मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के एक लाख परिवारों की महिलाओं को।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
- जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर से प्रपत्र-1 मुफ़्त लें।
- फ़ोटो, उम्र का प्रमाण, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, आधार और परिवार रजिस्टर (गाँव) या राशन कार्ड (शहर) की कॉपी लगाएँ।
- फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें और रसीद लें। अधूरा फ़ॉर्म 15 दिन में टिप्पणी के साथ लौटा दिया जाता है।
- मंज़ूरी उपायुक्त देते हैं (पांगी, काज़ा, भरमौर और डोडरा क्वार में आवासीय आयुक्त, एडीसी या एसडीएम)।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
- रसीद लेकर तहसील कल्याण अधिकारी से पूछें, दफ़्तर में आवेदन तारीख़ के हिसाब से रजिस्टर में दर्ज होते हैं।
- भुगतान: बैंक या डाकघर पासबुक या SMS देखें। हाल में तीन महीने की राशि (₹4,500) एक साथ आई है।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
हिमाचल प्रदेश की स्थायी निवासी (बोनाफाइड हिमाचली) 18 से 59 साल की महिलाएँ। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध/आउटसोर्स/दिहाड़ीदार सरकारी कर्मी, सैनिक या पूर्व सैनिक, आंगनबाड़ी, आशा या मिड डे मील वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाला, जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति या आयकरदाता न हो। बौद्ध मठों में रहने वाली भिक्षुणियाँ (चोमो) भी पात्र हैं। 2026-27 से योजना चरणों में लागू हो रही है, पहले मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना के एक लाख परिवारों की महिलाओं को।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) में कितना मिलता है?
हिमाचल की 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500, सीधे बैंक या डाकघर खाते में। नियम 13 मार्च 2024 की राज्य अधिसूचना के हैं। 2026 की कुछ ख़बरों में परिवार की आय सीमा की बात है, पर सरकारी नोटिस में हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाए, इसलिए तहसील कल्याण अधिकारी से पूछ लें।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राशन कार्ड।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर से प्रपत्र-1 मुफ़्त लें। फ़ोटो, उम्र का प्रमाण, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, आधार और परिवार रजिस्टर (गाँव) या राशन कार्ड (शहर) की कॉपी लगाएँ। फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें और रसीद लें। अधूरा फ़ॉर्म 15 दिन में टिप्पणी के साथ लौटा दिया जाता है। मंज़ूरी उपायुक्त देते हैं (पांगी, काज़ा, भरमौर और डोडरा क्वार में आवासीय आयुक्त, एडीसी या एसडीएम)। आधिकारिक साइट: https://services.hp.gov.in/en-IN/
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
रसीद लेकर तहसील कल्याण अधिकारी से पूछें, दफ़्तर में आवेदन तारीख़ के हिसाब से रजिस्टर में दर्ज होते हैं। भुगतान: बैंक या डाकघर पासबुक या SMS देखें। हाल में तीन महीने की राशि (₹4,500) एक साथ आई है।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
प्यारी बहना योजना में ₹1,500 किसे मिलते हैं?
18 से 59 साल की हिमाचली महिलाओं को, जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या पेंशनर, अनुबंध या आउटसोर्स सरकारी कर्मी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाला या आयकरदाता न हो। 2026-27 में पहले अपना सुखी परिवार योजना वाले परिवारों की महिलाओं को और फिर बाक़ी पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा।
प्यारी बहना योजना का फ़ॉर्म कहाँ मिलेगा?
प्रपत्र-1 जिला और तहसील कल्याण अधिकारी के दफ़्तर में मुफ़्त मिलता है। ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें और रसीद ज़रूर लें।
खाते में एक साथ ₹4,500 क्यों आए?
सरकार ₹1,500 महीने की तीन किस्तें एक साथ जारी कर रही है, इसलिए ₹4,500 एक बार में आ सकते हैं।
स्रोत
- Himachal Pradesh Budget Speech 2026-27 (para on Mukhya Mantri Apna Sukhi Parivar Yojana), Finance Department
- eBudget portal, Finance Department, Govt of Himachal Pradesh
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।