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शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश)

बजट 2026-27 में घोषणा हुई। जाँच के समय विभाग के पोर्टल पर पुरानी कन्यादान और शगुन योजनाएँ ही दिख रही थीं, शुभ विवाह शुरू होने तक उन्हीं में आवेदन करें। बीपीएल परिवार की 21 साल से बड़ी पात्र बेटी की शादी पर ₹51,000। यह मुख्यमंत्री कन्यादान और शगुन योजना को मिलाकर बनी है।

ताज़ा स्थिति: बजट 2026-27 में घोषणा हुई। जाँच के समय विभाग के पोर्टल पर पुरानी कन्यादान और शगुन योजनाएँ ही दिख रही थीं, शुभ विवाह शुरू होने तक उन्हीं में आवेदन करें।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹51,000 एक बार (अधिकतम)
कहाँहिमाचल प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDirectorate of Women and Child Development, Govt of Himachal Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) में क्या मिलता है?

बीपीएल परिवार की 21 साल से बड़ी पात्र बेटी की शादी पर ₹51,000। यह मुख्यमंत्री कन्यादान और शगुन योजना को मिलाकर बनी है।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश): ताज़ा अपडेट

  1. बजट 2026-27 में शुभ विवाह योजना की घोषणा: 21 साल से बड़ी पात्र बेटियों की शादी पर ₹51,000, कन्यादान और शगुन की जगह। आधिकारिक स्रोत

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • बीपीएल परिवारों की 21 साल से बड़ी बेटियाँ, और कन्यादान योजना की पात्र बेटियाँ (विधवा या बेसहारा महिलाओं की बेटियाँ, बहुत कम आय वाले परिवार)।
  • किसी दूसरी सरकारी योजना से शादी की मदद न ले रही हों।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (wcd.hp.gov.in, Schemes) पर या CDPO दफ़्तर में शादी से पहले या बाद में जल्दी आवेदन करें।
  2. जब तक पोर्टल पर शुभ विवाह योजना न दिखे, मुख्यमंत्री शगुन या कन्यादान योजना में आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

आम सवाल

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

बीपीएल परिवारों की 21 साल से बड़ी बेटियाँ, और कन्यादान योजना की पात्र बेटियाँ (विधवा या बेसहारा महिलाओं की बेटियाँ, बहुत कम आय वाले परिवार)। किसी दूसरी सरकारी योजना से शादी की मदद न ले रही हों।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) में कितना मिलता है?

बीपीएल परिवार की 21 साल से बड़ी पात्र बेटी की शादी पर ₹51,000। यह मुख्यमंत्री कन्यादान और शगुन योजना को मिलाकर बनी है।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); आय प्रमाण पत्र; विवाह प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा)।

शुभ विवाह योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (wcd.hp.gov.in, Schemes) पर या CDPO दफ़्तर में शादी से पहले या बाद में जल्दी आवेदन करें। जब तक पोर्टल पर शुभ विवाह योजना न दिखे, मुख्यमंत्री शगुन या कन्यादान योजना में आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://wcd.hp.gov.in/schemes

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

हिमाचल की शुभ विवाह योजना क्या है?

बजट 2026-27 में घोषित नई योजना, जो मुख्यमंत्री कन्यादान और शगुन योजना को मिलाती है। बीपीएल परिवारों की 21 साल से बड़ी पात्र बेटियों की शादी पर ₹51,000 मिलेंगे।

क्या अभी शगुन या कन्यादान में आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, जब तक विभाग पोर्टल पर शुभ विवाह योजना शुरू नहीं करता। किस योजना में आवेदन करें, यह CDPO दफ़्तर से पूछ लें।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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