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सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश)

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) राज्य सरकार की योजना है। बुज़ुर्गों, विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी, और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन। कौन पात्र है: बुढ़ापा पेंशन: 60 साल या ज़्यादा उम्र के हिमाचली (70 से कम उम्र पर आय सीमा लागू)। आवेदन मुफ़्त है: services.hp.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँहिमाचल प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDirectorate for Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, Social Justice and Empowerment Department, Govt of Himachal Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन0177-2622041

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) में क्या मिलता है?

बुज़ुर्गों, विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी, और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन। उम्र और श्रेणी के हिसाब से ₹1,150 से ₹1,700 महीना; 69 साल तक की महिलाओं को ₹1,500 और 2026-27 से 100% दिव्यांगता वालों को ₹3,000।

₹3,000 वाली बढ़ोतरी के अलावा बाक़ी दरें जनवरी 2026 की ख़बरों में दिए राज्य के आँकड़ों से हैं, अपनी दर तहसील कल्याण अधिकारी से पक्की कर लें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश): ताज़ा अपडेट

  1. बजट 2026-27: 100% दिव्यांगता वाले लोगों की पेंशन ₹1,700 से बढ़ाकर ₹3,000 महीना (करीब 7,000 लोग)। आधिकारिक स्रोत
  2. राज्य के आँकड़े: 8.42 लाख से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन; विधवा, परित्यक्ता, एकल नारी और 40 से 69% दिव्यांगता वालों के लिए आय सीमा हटी। ख़बर

"ख़बर" वाली बातें अभी किसी आधिकारिक सूचना में नहीं मिलीं। आवेदन से पहले आधिकारिक साइट पर पुष्टि करें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

  • बुढ़ापा पेंशन: 60 साल या ज़्यादा उम्र के हिमाचली (70 से कम उम्र पर आय सीमा लागू)।
  • विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी पेंशन: अब कोई आय सीमा नहीं।
  • दिव्यांग राहत भत्ता: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता, सरकारी, बोर्ड या निगम की नौकरी नहीं, दूसरी पेंशन नहीं और आयकरदाता नहीं। दिसंबर 2025 से उम्र और आय की कोई शर्त नहीं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. पेंशन फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी से लें या राज्य सेवा पोर्टल पर विभाग के लिंक से ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. उम्र का प्रमाण, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, आधार और ज़रूरत के हिसाब से आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाएँ।
  3. फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें। मंज़ूरी जिला कल्याण अधिकारी देते हैं।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. आवेदन की रसीद लेकर तहसील कल्याण अधिकारी से पूछें।
  2. भुगतान बैंक पासबुक या SMS में दिखेगा। फ़ॉर्म से जुड़े सवाल: 0177-2622041 या 0177-2620033 (निदेशालय, शिमला)।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?

बुढ़ापा पेंशन: 60 साल या ज़्यादा उम्र के हिमाचली (70 से कम उम्र पर आय सीमा लागू)। विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी पेंशन: अब कोई आय सीमा नहीं। दिव्यांग राहत भत्ता: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता, सरकारी, बोर्ड या निगम की नौकरी नहीं, दूसरी पेंशन नहीं और आयकरदाता नहीं। दिसंबर 2025 से उम्र और आय की कोई शर्त नहीं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) में कितना मिलता है?

बुज़ुर्गों, विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी, और दिव्यांगों को हर महीने पेंशन। उम्र और श्रेणी के हिसाब से ₹1,150 से ₹1,700 महीना; 69 साल तक की महिलाओं को ₹1,500 और 2026-27 से 100% दिव्यांगता वालों को ₹3,000। ₹3,000 वाली बढ़ोतरी के अलावा बाक़ी दरें जनवरी 2026 की ख़बरों में दिए राज्य के आँकड़ों से हैं, अपनी दर तहसील कल्याण अधिकारी से पक्की कर लें।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?

पेंशन फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी से लें या राज्य सेवा पोर्टल पर विभाग के लिंक से ऑनलाइन आवेदन करें। उम्र का प्रमाण, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, आधार और ज़रूरत के हिसाब से आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाएँ। फ़ॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करें। मंज़ूरी जिला कल्याण अधिकारी देते हैं। आधिकारिक साइट: https://services.hp.gov.in/en-IN/

सामाजिक सुरक्षा पेंशन: बुढ़ापा, विधवा व एकल नारी, दिव्यांग (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?

आवेदन की रसीद लेकर तहसील कल्याण अधिकारी से पूछें। भुगतान बैंक पासबुक या SMS में दिखेगा। फ़ॉर्म से जुड़े सवाल: 0177-2622041 या 0177-2620033 (निदेशालय, शिमला)।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

हिमाचल में बुढ़ापा पेंशन कितनी है?

राज्य के आँकड़ों के अनुसार उम्र और श्रेणी के हिसाब से ₹1,150 से ₹1,700 महीना, और फ़रवरी 2024 से 69 साल तक की महिलाओं को ₹1,500। अपनी दर तहसील कल्याण अधिकारी से पूछ लें।

क्या हिमाचल में विधवा पेंशन के लिए आय सीमा है?

नहीं। विधवा, परित्यक्ता और एकल नारी के लिए आय सीमा हटा दी गई है और ग्राम सभा की मंज़ूरी की ज़रूरत भी नहीं रही।

2026 में दिव्यांग पेंशन में क्या बदला?

बजट 2026-27 में 100% दिव्यांगता वालों की पेंशन ₹3,000 महीना कर दी गई। दिसंबर 2025 से 40% या ज़्यादा दिव्यांगता पर मिलने वाले दिव्यांग राहत भत्ते में उम्र और आय की कोई शर्त नहीं है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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