मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) में क्या मिलता है?
अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों (“चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट”) की 27 साल तक सरकार अभिभावक बनती है: उच्च शिक्षा और कोचिंग का ख़र्च, हर महीने भत्ता, शादी के लिए अनुदान, मकान बनाने और स्टार्ट-अप में मदद।
विभाग के अपने पन्नों पर ₹4,000 महीना सामाजिक सुरक्षा भत्ता और ₹2 लाख विवाह अनुदान का ज़िक्र है, अपने घटक की मौजूदा राशि पोर्टल पर देख लें।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
- 27 साल तक के अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए बच्चे और युवा, चाहे बाल देखभाल संस्थान में रहते हों या बाहर।
- बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व निवासी भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
- महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (wcd.hp.gov.in, Schemes) पर आवेदन करें और घटक चुनें: उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कोचिंग, मकान निर्माण, स्टार्ट-अप या विवाह अनुदान।
- फ़ॉर्म भरने में मदद के लिए ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (WCD) या ज़िला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
- WCD पोर्टल पर लॉग इन कर स्थिति देखें, या ज़िला बाल संरक्षण इकाई से पूछें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन पात्र है?
27 साल तक के अनाथ, परित्यक्त या सौंपे गए बच्चे और युवा, चाहे बाल देखभाल संस्थान में रहते हों या बाहर। बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व निवासी भी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) में कितना मिलता है?
अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों (“चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट”) की 27 साल तक सरकार अभिभावक बनती है: उच्च शिक्षा और कोचिंग का ख़र्च, हर महीने भत्ता, शादी के लिए अनुदान, मकान बनाने और स्टार्ट-अप में मदद। विभाग के अपने पन्नों पर ₹4,000 महीना सामाजिक सुरक्षा भत्ता और ₹2 लाख विवाह अनुदान का ज़िक्र है, अपने घटक की मौजूदा राशि पोर्टल पर देख लें।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); दाख़िले का प्रमाण या फ़ीस की रसीद।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) के लिए आवेदन कैसे करें?
महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (wcd.hp.gov.in, Schemes) पर आवेदन करें और घटक चुनें: उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, कोचिंग, मकान निर्माण, स्टार्ट-अप या विवाह अनुदान। फ़ॉर्म भरने में मदद के लिए ज़िला कार्यक्रम अधिकारी (WCD) या ज़िला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें। आधिकारिक साइट: https://wcd.hp.gov.in/schemes
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना (हिमाचल प्रदेश) का स्टेटस कैसे देखें?
WCD पोर्टल पर लॉग इन कर स्थिति देखें, या ज़िला बाल संरक्षण इकाई से पूछें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
हिमाचल में “चिल्ड्रन ऑफ़ द स्टेट” कौन हैं?
वे अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चे, जिनकी सुख आश्रय योजना के तहत 27 साल तक सरकार अभिभावक है।
सुख आश्रय योजना में क्या मदद मिलती है?
उच्च शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और कोचिंग का ख़र्च, मासिक भत्ता, विवाह अनुदान, मकान बनाने और स्टार्ट-अप में मदद। हर घटक के लिए WCD पोर्टल पर अलग आवेदन होता है।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।