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डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना है। हिमाचल के किसी शेड्यूल्ड बैंक से ₹20 लाख तक का शिक्षा ऋण, जिस पर छात्र को सिर्फ़ 1% ब्याज देना होता है, बाक़ी ब्याज सरकार भरती है। आवेदन मुफ़्त है: education.hp.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँहिमाचल प्रदेश (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैDirectorate of Higher Education, Govt of Himachal Pradesh
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश में क्या मिलता है?

हिमाचल के किसी शेड्यूल्ड बैंक से ₹20 लाख तक का शिक्षा ऋण, जिस पर छात्र को सिर्फ़ 1% ब्याज देना होता है, बाक़ी ब्याज सरकार भरती है।

निदेशालय के पेज पर मुख्य शर्तें (₹20 लाख, 1% ब्याज, ₹12 लाख आय सीमा, 28 साल उम्र) दी हैं, पर क्लेम की पूरी प्रक्रिया नहीं। ताज़ा फ़ॉर्म और तरीक़ा निदेशालय या अपने बैंक से पक्का कर लें।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए कौन पात्र है?

  • बोनाफाइड हिमाचली छात्र जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फ़ार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आईटीआई या पॉलिटेक्निक, या पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसी पढ़ाई कर रहे हैं।
  • पढ़ाई भारत में हो या विदेश में, नए दाख़िले और पहले से पढ़ रहे दोनों छात्र आवेदन कर सकते हैं।
  • परिवार की सालाना आय ₹12 लाख से ज़्यादा न हो।
  • दाख़िले या पंजीकरण की तारीख़ पर उम्र 28 साल से ज़्यादा न हो।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. मान्यता प्राप्त कोर्स में दाख़िला लें और हिमाचल में स्थित किसी शेड्यूल्ड बैंक की शाखा में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें।
  2. बैंक को बताएँ कि ऋण डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना में चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दाख़िले का पत्र साथ रखें।
  3. ब्याज सब्सिडी का आवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के निर्देश के अनुसार भेजें। यूको बैंक, द मॉल, शिमला सब्सिडी क्लेम का नोडल बैंक है।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश का स्टेटस कैसे देखें?

  1. अपनी ऋण शाखा से पूछें कि ब्याज सब्सिडी जमा हुई या नहीं, या उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला से संपर्क करें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए कौन पात्र है?

बोनाफाइड हिमाचली छात्र जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, फ़ार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आईटीआई या पॉलिटेक्निक, या पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी जैसी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई भारत में हो या विदेश में, नए दाख़िले और पहले से पढ़ रहे दोनों छात्र आवेदन कर सकते हैं। परिवार की सालाना आय ₹12 लाख से ज़्यादा न हो। दाख़िले या पंजीकरण की तारीख़ पर उम्र 28 साल से ज़्यादा न हो।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश में कितना मिलता है?

हिमाचल के किसी शेड्यूल्ड बैंक से ₹20 लाख तक का शिक्षा ऋण, जिस पर छात्र को सिर्फ़ 1% ब्याज देना होता है, बाक़ी ब्याज सरकार भरती है। निदेशालय के पेज पर मुख्य शर्तें (₹20 लाख, 1% ब्याज, ₹12 लाख आय सीमा, 28 साल उम्र) दी हैं, पर क्लेम की पूरी प्रक्रिया नहीं। ताज़ा फ़ॉर्म और तरीक़ा निदेशालय या अपने बैंक से पक्का कर लें।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; दाख़िले का प्रमाण या फ़ीस की रसीद; शिक्षा प्रमाण पत्र (मार्कशीट); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?

मान्यता प्राप्त कोर्स में दाख़िला लें और हिमाचल में स्थित किसी शेड्यूल्ड बैंक की शाखा में शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें। बैंक को बताएँ कि ऋण डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना में चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और दाख़िले का पत्र साथ रखें। ब्याज सब्सिडी का आवेदन उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के निर्देश के अनुसार भेजें। यूको बैंक, द मॉल, शिमला सब्सिडी क्लेम का नोडल बैंक है। आधिकारिक साइट: https://education.hp.gov.in/state-sponsored-schemes/

डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना (1% ब्याज पर शिक्षा ऋण), हिमाचल प्रदेश का स्टेटस कैसे देखें?

अपनी ऋण शाखा से पूछें कि ब्याज सब्सिडी जमा हुई या नहीं, या उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला से संपर्क करें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

परमार विद्यार्थी ऋण योजना में ब्याज कितना लगता है?

छात्र को सिर्फ़ 1% ब्याज देना होता है। ₹20 लाख तक के ऋण पर बाक़ी ब्याज हिमाचल सरकार देती है।

परमार ऋण योजना की आय सीमा क्या है?

परिवार की सालाना आय ₹12 लाख तक हो और दाख़िले के समय छात्र की उम्र 28 साल से ज़्यादा न हो।

क्या विदेश में पढ़ाई के लिए भी यह ऋण मिलता है?

हाँ, उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार योजना भारत और विदेश दोनों जगह की पढ़ाई के लिए है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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