मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड में क्या मिलता है?
नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन (उत्पादन में ₹25 लाख तक, सेवा या व्यापार में ₹10 लाख तक की परियोजना) और 15% से 30% तक मार्जिन मनी सब्सिडी, पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादा।
MSY 2.0 वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चलेगी। सब्सिडी: पहाड़ी श्रेणी A के ज़िलों में ₹2 लाख तक की परियोजना पर 30% (अधिकतम ₹60,000) से लेकर श्रेणी C और D में ₹10 से 25 लाख की परियोजना पर 15% (अधिकतम ₹3.75 लाख) तक।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए कौन पात्र है?
- उत्तराखंड के 18 साल से ऊपर के स्थायी निवासी जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो; कोई ऊपरी आयु सीमा या न्यूनतम शिक्षा नहीं।
- परिवार में एक व्यक्ति; बैंक का डिफ़ॉल्टर न हो; पिछले 5 वित्तीय वर्षों में किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
- अपना अंशदान परियोजना लागत का 10% (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, महिला और दिव्यांग के लिए 5%)।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए आवेदन कैसे करें?
- msy.uk.gov.in पर पंजीकरण करके परियोजना रिपोर्ट और कोटेशन के साथ MSY 2.0 में आवेदन करें।
- ज़िला उद्योग केंद्र आवेदन जाँचकर लोन के लिए बैंक भेजता है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड का स्टेटस कैसे देखें?
- msy.uk.gov.in पर इन्वेस्टर के रूप में लॉग इन करके आवेदन की स्थिति देखें।
- अपने ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क करें (नंबर पोर्टल पर हैं)।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए कौन पात्र है?
उत्तराखंड के 18 साल से ऊपर के स्थायी निवासी जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हो; कोई ऊपरी आयु सीमा या न्यूनतम शिक्षा नहीं। परिवार में एक व्यक्ति; बैंक का डिफ़ॉल्टर न हो; पिछले 5 वित्तीय वर्षों में किसी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो। अपना अंशदान परियोजना लागत का 10% (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, महिला और दिव्यांग के लिए 5%)।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड में कितना मिलता है?
नया कारोबार शुरू करने के लिए बैंक लोन (उत्पादन में ₹25 लाख तक, सेवा या व्यापार में ₹10 लाख तक की परियोजना) और 15% से 30% तक मार्जिन मनी सब्सिडी, पहाड़ी ज़िलों में ज़्यादा। MSY 2.0 वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चलेगी। सब्सिडी: पहाड़ी श्रेणी A के ज़िलों में ₹2 लाख तक की परियोजना पर 30% (अधिकतम ₹60,000) से लेकर श्रेणी C और D में ₹10 से 25 लाख की परियोजना पर 15% (अधिकतम ₹3.75 लाख) तक।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राज्य का मूल निवास / निवास प्रमाण पत्र; कारोबार का प्रमाण या योजना (उद्यम, वेंडिंग प्रमाण पत्र, कोटेशन); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो; जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC), अगर लागू हो; तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता)।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड के लिए आवेदन कैसे करें?
msy.uk.gov.in पर पंजीकरण करके परियोजना रिपोर्ट और कोटेशन के साथ MSY 2.0 में आवेदन करें। ज़िला उद्योग केंद्र आवेदन जाँचकर लोन के लिए बैंक भेजता है। आधिकारिक साइट: https://msy.uk.gov.in/
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 (MSY 2.0), उत्तराखंड का स्टेटस कैसे देखें?
msy.uk.gov.in पर इन्वेस्टर के रूप में लॉग इन करके आवेदन की स्थिति देखें। अपने ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक से संपर्क करें (नंबर पोर्टल पर हैं)।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
MSY 2.0 में कितनी सब्सिडी मिलती है?
ज़िले की श्रेणी और परियोजना के आकार के हिसाब से 15% से 30%, कुछ मामलों में 5% अतिरिक्त। श्रेणी A और B में ₹10 से 25 लाख की परियोजना पर 20% (अधिकतम ₹5 लाख)।
क्या पुरानी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अभी खुली है?
नहीं, पोर्टल पर पुरानी MSY, MSY नैनो और सौर स्वरोजगार योजना निष्क्रिय दिखाई गई हैं। नए आवेदन MSY 2.0 में होते हैं।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।