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वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड)

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) राज्य सरकार की योजना है। 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹1,500; पति और पत्नी दोनों को मिल सकती है। कौन पात्र है: उत्तराखंड के 60 साल या उससे अधिक उम्र के निवासी। आवेदन मुफ़्त है: ssp.uk.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता है₹1,500 हर महीने
कहाँउत्तराखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttarakhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800-180-4236

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?

60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹1,500; पति और पत्नी दोनों को मिल सकती है।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तराखंड के 60 साल या उससे अधिक उम्र के निवासी।
  • सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
  • ग्राम सभा की खुली बैठक (शहर में पार्षद) से नाम पास हो।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या अपनी सरकार पोर्टल (eservices.uk.gov.in) से या CSC पर आवेदन करें।
  2. ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लें और फ़ोटो प्रधान, VPDO या पार्षद से प्रमाणित कराएँ।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।
  2. पेंशनर उसी पोर्टल की रिपोर्ट में भुगतान का ब्योरा भी देख सकते हैं।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

उत्तराखंड के 60 साल या उससे अधिक उम्र के निवासी। सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक। ग्राम सभा की खुली बैठक (शहर में पार्षद) से नाम पास हो।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?

60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों को हर महीने ₹1,500; पति और पत्नी दोनों को मिल सकती है।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); आय प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); राशन कार्ड; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या अपनी सरकार पोर्टल (eservices.uk.gov.in) से या CSC पर आवेदन करें। ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लें और फ़ोटो प्रधान, VPDO या पार्षद से प्रमाणित कराएँ। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmOnlineRegisApplicationOldage.aspx

वृद्धावस्था पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें। पेंशनर उसी पोर्टल की रिपोर्ट में भुगतान का ब्योरा भी देख सकते हैं।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है?

समाज कल्याण विभाग के अनुसार ₹1,500 महीना।

क्या पति-पत्नी दोनों को पेंशन मिल सकती है?

हाँ, शर्तें पूरी हों तो 60 साल से ऊपर के पति और पत्नी दोनों को मिल सकती है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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