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किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड)

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) राज्य सरकार की योजना है। 2 हेक्टेयर तक ज़मीन ख़ुद जोतने वाले 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं। आवेदन मुफ़्त है: ssp.uk.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

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क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तराखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttarakhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800-180-4236

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?

2 हेक्टेयर तक ज़मीन ख़ुद जोतने वाले 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं।

दर दिसंबर 2021 के शासनादेश से बदली थी; विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है। ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तराखंड के 60 साल से ऊपर के किसान जो 2 हेक्टेयर तक अपनी ज़मीन ख़ुद जोतते हैं, या क़ानूनी पट्टे वाले बटाईदार जो ख़ुद खेती करते हैं।
  • समाज कल्याण विभाग या सरकार से पहले से कोई पेंशन न मिल रही हो।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

5 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. ssp.uk.gov.in पर या CSC से आवेदन करें; फ़ॉर्म गाँव में खंड विकास अधिकारी और शहर में उपजिलाधिकारी के ज़रिए आगे जाता है।
  2. प्रमाणित खतौनी और ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लगाएँ कि आप 2 हेक्टेयर तक अपनी ज़मीन ख़ुद जोतते हैं।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

उत्तराखंड के 60 साल से ऊपर के किसान जो 2 हेक्टेयर तक अपनी ज़मीन ख़ुद जोतते हैं, या क़ानूनी पट्टे वाले बटाईदार जो ख़ुद खेती करते हैं। समाज कल्याण विभाग या सरकार से पहले से कोई पेंशन न मिल रही हो।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?

2 हेक्टेयर तक ज़मीन ख़ुद जोतने वाले 60 साल से ऊपर के किसानों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं। दर दिसंबर 2021 के शासनादेश से बदली थी; विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है। ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

ज़मीन के कागज़ (खतौनी, 7/12, पट्टा आदि); तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

ssp.uk.gov.in पर या CSC से आवेदन करें; फ़ॉर्म गाँव में खंड विकास अधिकारी और शहर में उपजिलाधिकारी के ज़रिए आगे जाता है। प्रमाणित खतौनी और ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लगाएँ कि आप 2 हेक्टेयर तक अपनी ज़मीन ख़ुद जोतते हैं। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/

किसान पेंशन योजना (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

क्या उत्तराखंड किसान पेंशन में आय सीमा है?

नहीं। शर्तें हैं: उम्र 60 साल से ऊपर और 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन पर ख़ुद खेती।

कौन से कागज़ चाहिए?

प्रमाणित खतौनी, ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र, राजस्व अधिकारी या सहायक कृषि अधिकारी का भूमि प्रमाण पत्र, आधार, बैंक पासबुक और फ़ोटो।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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