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परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड)

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) राज्य सरकार की योजना है। पति द्वारा छोड़ी गई या निराश्रित महिलाओं, 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार जीवनसाथी वाले लोगों को हर महीने पेंशन। कौन पात्र है: उत्तराखंड के 18 से 60 साल के निवासी। आवेदन मुफ़्त है: ssp.uk.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तराखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttarakhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800-180-4236

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?

पति द्वारा छोड़ी गई या निराश्रित महिलाओं, 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार जीवनसाथी वाले लोगों को हर महीने पेंशन।

विभाग के पेज पर मासिक राशि नहीं लिखी है; ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तराखंड के 18 से 60 साल के निवासी।
  • पति ने छोड़ दिया हो या एक साल से ज़्यादा से लापता हो; या 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिला; या ऐसे जीवनसाथी जो मानसिक बीमारी के कारण कमा नहीं सकते।
  • मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. ssp.uk.gov.in पर परित्यक्ता पेंशन फ़ॉर्म से या CSC पर आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

उत्तराखंड के 18 से 60 साल के निवासी। पति ने छोड़ दिया हो या एक साल से ज़्यादा से लापता हो; या 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिला; या ऐसे जीवनसाथी जो मानसिक बीमारी के कारण कमा नहीं सकते। मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?

पति द्वारा छोड़ी गई या निराश्रित महिलाओं, 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिलाओं और मानसिक रूप से बीमार जीवनसाथी वाले लोगों को हर महीने पेंशन। विभाग के पेज पर मासिक राशि नहीं लिखी है; ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

तय फ़ॉर्मेट में स्व-घोषणा पत्र; आय प्रमाण पत्र; उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र आदि); आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

ssp.uk.gov.in पर परित्यक्ता पेंशन फ़ॉर्म से या CSC पर आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmOnlineRegisApplicationDistitute.aspx

परित्यक्ता पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

इस पेंशन में परित्यक्ता कौन माना जाता है?

पति ने छोड़ दिया हो या पति एक साल से ज़्यादा से लापता हो, 40 से 60 साल की निराश्रित अविवाहित महिला, या ऐसे जीवनसाथी जिनका साथी मानसिक बीमारी के कारण कमा नहीं सकता।

कौन सा प्रमाण चाहिए?

ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य से प्रमाणित स्व-घोषणा पत्र, साथ में आय, उम्र, आधार और बैंक के कागज़।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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