दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?
40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले वयस्कों को हर महीने पेंशन (पिछली जाँच में ₹1,500 महीना)।
विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है; मौजूदा दर ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पता करें।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?
- उत्तराखंड के 18 साल से ऊपर के निवासी जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक हो और CMO का प्रमाण पत्र हो।
- आवेदक या अभिभावक की मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?
- ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या eservices.uk.gov.in से या CSC पर आवेदन करें।
- CMO का दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लगाएँ।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?
- ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?
उत्तराखंड के 18 साल से ऊपर के निवासी जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक हो और CMO का प्रमाण पत्र हो। आवेदक या अभिभावक की मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?
40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले वयस्कों को हर महीने पेंशन (पिछली जाँच में ₹1,500 महीना)। विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है; मौजूदा दर ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पता करें।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आय प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राशन कार्ड; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?
ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या eservices.uk.gov.in से या CSC पर आवेदन करें। CMO का दिव्यांगता प्रमाण पत्र और ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लगाएँ। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/
दिव्यांग पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?
ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
उत्तराखंड में दिव्यांग पेंशन किसे मिलती है?
18 साल से ऊपर के निवासी जिनकी दिव्यांगता CMO के प्रमाण पत्र में 40% या अधिक हो और मासिक आय ₹4,000 तक हो या BPL कार्ड हो।
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?
ssp.uk.gov.in पर 'आवेदन की स्थिति जाने' में आवेदन संख्या डालें।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।