दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?
18 साल से कम उम्र के 40% या अधिक दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने भरण-पोषण अनुदान, अभिभावक के खाते में।
विभाग के पेज पर मासिक राशि नहीं लिखी है; ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?
- उत्तराखंड में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक हो।
- परिवार की मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
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राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?
- ssp.uk.gov.in पर दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान फ़ॉर्म से या CSC पर आवेदन करें।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?
- ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।
कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।
आम सवाल
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?
उत्तराखंड में रहने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी दिव्यांगता 40% या अधिक हो। परिवार की मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?
18 साल से कम उम्र के 40% या अधिक दिव्यांग बच्चों के लिए हर महीने भरण-पोषण अनुदान, अभिभावक के खाते में। विभाग के पेज पर मासिक राशि नहीं लिखी है; ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आय प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राशन कार्ड; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?
ssp.uk.gov.in पर दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान फ़ॉर्म से या CSC पर आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmDisabilityGrantOnlineApplicationForm.aspx
दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?
ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।
क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?
नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।
क्या दिव्यांग बच्चे को उत्तराखंड में पेंशन मिलती है?
हाँ, 40% या अधिक दिव्यांगता वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वयस्क पेंशन की जगह दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान मिलता है।
आवेदन कहाँ करें?
ssp.uk.gov.in पर दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान फ़ॉर्म से, या CSC पर।
स्रोत
आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।