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विधवा पेंशन (उत्तराखंड)

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) राज्य सरकार की योजना है। विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,500 महीना)। कौन पात्र है: उत्तराखंड में रहने वाली 18 साल से ऊपर की विधवा महिलाएँ। आवेदन मुफ़्त है: ssp.uk.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तराखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttarakhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800-180-4236

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?

विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,500 महीना)।

विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है; 2022 के शासनादेश से वृद्धावस्था पेंशन के साथ यह दर भी बढ़ी थी। ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तराखंड में रहने वाली 18 साल से ऊपर की विधवा महिलाएँ।
  • मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक।
  • ग्राम सभा की खुली बैठक (शहर में पार्षद) से नाम पास हो।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

6 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या eservices.uk.gov.in से या CSC पर आवेदन करें।
  2. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लगाएँ।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

उत्तराखंड में रहने वाली 18 साल से ऊपर की विधवा महिलाएँ। मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड धारक। ग्राम सभा की खुली बैठक (शहर में पार्षद) से नाम पास हो।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?

विधवा महिलाओं को हर महीने पेंशन, सीधे बैंक खाते में (पिछली जाँच में ₹1,500 महीना)। विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है; 2022 के शासनादेश से वृद्धावस्था पेंशन के साथ यह दर भी बढ़ी थी। ज़िला समाज कल्याण कार्यालय से पुष्टि करें।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

कमाने वाले सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र; आय प्रमाण पत्र; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); राशन कार्ड; बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

ssp.uk.gov.in, उमंग ऐप या eservices.uk.gov.in से या CSC पर आवेदन करें। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और ग्राम सभा या पार्षद की मंज़ूरी लगाएँ। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmWidowOnlineApplicationForm.aspx

विधवा पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

उत्तराखंड विधवा पेंशन का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर 'आवेदन की स्थिति जाने' में आवेदन संख्या डालें। टोल फ़्री मदद: 1800-180-4236।

विधवा पेंशन के लिए आय सीमा कितनी है?

सभी स्रोतों से मासिक आय ₹4,000 तक, या BPL कार्ड।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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