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◷ पेंशन और बचत · उत्तराखंड

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड)

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) राज्य सरकार की योजना है। खेती का काम करते हुए 20% से 40% दिव्यांग हुए गाँव के 18 से 60 साल के महिला-पुरुषों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं। कौन पात्र है: उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 60 साल के निवासी। आवेदन मुफ़्त है: ssp.uk.gov.in या नज़दीकी CSC पर।

आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत

क्या मिलता हैराशि आधिकारिक साइट पर देखें
कहाँउत्तराखंड (राज्य सरकार)
कौन चलाता हैSocial Welfare Department, Govt of Uttarakhand
आख़िरी जाँच1 नवंबर 2026
हेल्पलाइन1800-180-4236

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) में क्या मिलता है?

खेती का काम करते हुए 20% से 40% दिव्यांग हुए गाँव के 18 से 60 साल के महिला-पुरुषों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं।

दर जनवरी 2021 के शासनादेश से बढ़ी थी; विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है। ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

  • उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 60 साल के निवासी।
  • खेती के काम में दिव्यांग हुए हों और दिव्यांगता 20% से 40% के बीच हो।
  • 60 साल पर यह वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाती है।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

4 में से 0 तैयार

राज्य या दफ़्तर और कागज़ माँग सकते हैं। आधिकारिक सूची देखें।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. परिवार रजिस्टर की नक़ल, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर ssp.uk.gov.in या CSC से आवेदन करें।

आधिकारिक साइट पर जाएँ ↗

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

  1. ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

कोई कॉल या मैसेज OTP माँगे तो न बताएँ। सरकारी पोर्टल का पता .gov.in पर ख़त्म होता है।

आम सवाल

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन पात्र है?

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 60 साल के निवासी। खेती के काम में दिव्यांग हुए हों और दिव्यांगता 20% से 40% के बीच हो। 60 साल पर यह वृद्धावस्था पेंशन में बदल जाती है।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) में कितना मिलता है?

खेती का काम करते हुए 20% से 40% दिव्यांग हुए गाँव के 18 से 60 साल के महिला-पुरुषों को हर महीने पेंशन; आय की कोई सीमा नहीं। दर जनवरी 2021 के शासनादेश से बढ़ी थी; विभाग के पेज पर राशि नहीं लिखी है। ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए कौन से दस्तावेज़ चाहिए?

दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड; आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से जुड़ा); बैंक पासबुक या खाते का विवरण (आधार से जुड़ा खाता); पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) के लिए आवेदन कैसे करें?

परिवार रजिस्टर की नक़ल, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर ssp.uk.gov.in या CSC से आवेदन करें। आधिकारिक साइट: https://ssp.uk.gov.in/

तीलू रौतेली पेंशन (उत्तराखंड) का स्टेटस कैसे देखें?

ssp.uk.gov.in पर "आवेदन की स्थिति जाने" में आवेदन संख्या डालें।

क्या आवेदन के लिए किसी को पैसे देने होंगे?

नहीं। आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन मुफ़्त है। CSC पर सिर्फ़ तय सेवा शुल्क लग सकता है। मंज़ूरी का वादा करने वाले एजेंट को पैसे न दें।

तीलू रौतेली पेंशन किसे मिलती है?

गाँव के 18 से 60 साल के उन लोगों को जो खेती के काम में 20% से 40% दिव्यांग हुए हों। आय की कोई सीमा नहीं।

60 साल होने पर क्या होता है?

व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन में भेजा जाता है, और जब तक वह शुरू न हो, तीलू रौतेली पेंशन चलती रहती है।

स्रोत

आख़िरी जाँच 1 नवंबर 2026। नियम और राशि बदलते रहते हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक साइट देखें। IndiaDigital एक स्वतंत्र साइट है, सरकारी नहीं।

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