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PUC या बीमा की तारीख़ अब नहीं भूलेंगे
PUC कब बनवाया और बीमा कब ख़त्म हो रहा है, यह डालें। हम आख़िरी तारीख़ें दिखाएँगे और इसी फ़ोन पर Mera IndiaDigital में रिमाइंडर सहेज देंगे।
आख़िरी अपडेट: IndiaDigital संपादकों द्वारा जाँचा गयास्रोत
उत्सर्जन मानक (RC पर)
तारीख़ डालें, आख़िरी तारीख़ दिखेगी।
अपना PUC ऑनलाइन देखें
परिवहन की PUC साइट गाड़ी नंबर से मान्य प्रमाणपत्र दिखाती और प्रिंट करती है। नंबर वहीं डालें, यहाँ नहीं।
puc.parivahan.gov.in ↗यह कैसे काम करता है
- PUC: नई गाड़ी का पहला PUC रजिस्ट्रेशन से एक साल तक मान्य है। उसके बाद BS-IV और BS-VI गाड़ियों को 12 महीने और पुरानी गाड़ियों को 6 महीने (CMVR नियम 115)। प्रमाणपत्र पर छपी वैधता ही मानी जाती है।
- जुलाई 2026 के एक मसौदा नियम में नई BS-VI गाड़ियों के लिए लंबी PUC वैधता का प्रस्ताव है। यह अभी अंतिम नहीं है; अधिसूचना आने पर हम बदल देंगे।
- बीमा: थर्ड-पार्टी बीमा ज़रूरी है। नई कार के साथ 3 साल और नए दोपहिया के साथ 5 साल का थर्ड-पार्टी बीमा आता है; ओन-डैमेज कवर आम तौर पर हर साल।
- रिमाइंडर सिर्फ़ इसी डिवाइस पर सहेजे जाते हैं। साइट बंद होने पर भी पाने के लिए Mera में पुश चालू करें।
लोग पूछते हैं
PUC न होने पर कितना जुर्माना?
धारा 190(2) के तहत ₹10,000 तक और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन; आपके राज्य की समझौता राशि कम हो सकती है।
बीमा न होने पर कितना जुर्माना?
धारा 196 के तहत पहली बार ₹2,000 और उसके बाद ₹4,000, और 3 महीने तक जेल।
अपना PUC कहाँ देखें?
puc.parivahan.gov.in पर गाड़ी नंबर से, या डिजिलॉकर या mParivahan में।
स्रोत
आखिरी बार जाँचा गया:
- PUC certificate (Parivahan)
- Motor Vehicles (Amendment) Act 2019, Gazette of India Section 190(2) (pollution) and section 196 (no insurance).
- IRDAI (long-term third-party cover for new vehicles from 1 September 2018)