क्या दिखाना ज़रूरी है
वर्दी में पुलिस अधिकारी के माँगने पर ड्राइविंग लाइसेंस, और अधिकृत अधिकारी के माँगने पर RC, बीमा, फ़िटनेस और परमिट।
मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 130अपने अधिकार जानें
शांत रहें और काग़ज़ात (काग़ज़ पर या फ़ोन में) तैयार हों तो ज़्यादातर मामले एक मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। क़ानून क्या कहता है और चालान से कैसे निपटें।
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वर्दी में पुलिस अधिकारी माँगे तो ड्राइविंग लाइसेंस, RC, बीमा और PUC दिखाएँ। डिजिलॉकर या एमपरिवहन की कॉपी क़ानूनन मान्य है। जुर्माना अब ज़्यादातर ई-चालान से होता है: ऑनलाइन भरें या वर्चुअल कोर्ट में चुनौती दें। किसी भी भुगतान की रसीद लें, बिना रसीद नक़द कभी न दें।
वर्दी में पुलिस अधिकारी के माँगने पर ड्राइविंग लाइसेंस, और अधिकृत अधिकारी के माँगने पर RC, बीमा, फ़िटनेस और परमिट।
मोटर वाहन अधिनियम 1988, धारा 130डिजिलॉकर या एमपरिवहन के दस्तावेज़ मान्य माने जाते हैं, इसलिए पुलिस काग़ज़ी कॉपी पर ज़ोर नहीं दे सकती (केंद्रीय मोटर वाहन नियम 139, 2018 में संशोधित)।
CMVR नियम 139जुर्माना ई-चालान से होता है जिसका नंबर परिवहन ई-चालान साइट पर देख सकते हैं। ऑनलाइन भरें या वर्चुअल कोर्ट में चुनौती दें।
MV अधिनियम धारा 200, 208दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर आपको नाम बताने या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और नेक नीयत से मदद पर कोई दीवानी या आपराधिक कार्रवाई नहीं।
MV अधिनियम धारा 134Aगिरफ़्तारी हो तो सामान्य नियम लागू: कारण, रिश्तेदार को सूचना, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट, और असाधारण मामलों को छोड़ सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ़्तारी नहीं।
BNSS 43(5), 47, 48, 58हैज़र्ड लाइट जलाएँ। विनम्र रहें।
काग़ज़ साथ न हों तो डिजिलॉकर या एमपरिवहन खोलें।
जुर्माना बनता हो तो ई-चालान या छपी रसीद माँगें।
परिवहन ई-चालान साइट इस्तेमाल करें। चालान ग़लत हो तो वर्चुअल कोर्ट में चुनौती चुनें।
अपने शहर की ट्रैफ़िक पुलिस हेल्पलाइन, वरिष्ठ अधिकारी, या राज्य पुलिस शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। क़ानून और राज्य के नियम बदलते रहते हैं; आधिकारिक स्रोत देखें या वकील से पूछें। मुफ़्त क़ानूनी सहायता: NALSA 15100 मिलाएँ या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएँ।
कुछ मामलों में (जैसे बिना रजिस्ट्रेशन या परमिट) अधिकृत अधिकारी गाड़ी रोक सकते हैं। आम जाँच में विनम्रता से चालान माँगें; चाबी ली जाए तो ब्योरा लिख लें।
परिवहन ई-चालान साइट पर फ़ोटो या ब्योरा देखें और अपने राज्य के वर्चुअल कोर्ट में चुनौती चुनें। सबूत (लोकेशन, रसीदें) रखें।
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