कारण बताना ज़रूरी नहीं
आपको यह नहीं बताना कि जानकारी क्यों चाहिए, सिर्फ़ संपर्क का पता।
RTI अधिनियम 2005, धारा 6(2)अपने अधिकार जानें
कोई भी नागरिक सरकारी दफ़्तर से रिकॉर्ड माँग सकता है: फ़ाइल नोटिंग, नियम, ख़र्च, आवेदन की स्थिति। कारण बताने की ज़रूरत नहीं।
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दफ़्तर के लोक सूचना अधिकारी (PIO) को ₹10 फ़ीस के साथ लिखें (केंद्रीय दफ़्तर: rtionline.gov.in पर ऑनलाइन; राज्यों के अपने नियम और पोर्टल)। जवाब 30 दिन में, या किसी के जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे में। जवाब न मिले या अधूरा मिले? 30 दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी को पहली अपील, फिर 90 दिन में सूचना आयोग को दूसरी अपील।
आपको यह नहीं बताना कि जानकारी क्यों चाहिए, सिर्फ़ संपर्क का पता।
RTI अधिनियम 2005, धारा 6(2)जवाब 30 दिन में; जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे; सहायक PIO के ज़रिए दिया हो तो 5 दिन और।
धारा 7(1)केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए ₹10। गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं। राज्य अपनी फ़ीस तय करते हैं।
धारा 7(5); RTI नियम 201230 दिन में प्रथम अपीलीय अधिकारी को पहली अपील; 90 दिन में केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को दूसरी अपील।
धारा 19(1), 19(3)बिना कारण मना करने या देरी पर आयोग PIO पर ₹250 प्रति दिन, अधिकतम ₹25,000 जुर्माना लगा सकता है।
धारा 20नवंबर 2025 से DPDP अधिनियम ने धारा 8(1)(j) बदल दी: जो जानकारी "निजी जानकारी से जुड़ी" हो उसे मना किया जा सकता है। इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सार्वजनिक काम और अपने मामले के रिकॉर्ड माँगें; दूसरों का निजी ब्योरा न माँगें।
RTI धारा 8(1)(j), DPDP अधिनियम 2023 धारा 44(3) से संशोधितउस दफ़्तर को लिखें जिसके पास रिकॉर्ड है। ग़लत जगह भेजा तो उन्हें 5 दिन में ट्रांसफ़र करना होगा।
दस्तावेज़ों की कॉपी, फ़ाइल नोटिंग या स्थिति तारीख़ों के साथ माँगें। "क्यों" वाले सवाल न पूछें।
केंद्रीय दफ़्तरों के लिए ऑनलाइन, या राज्य के नियम के हिसाब से IPO, DD या कोर्ट फ़ीस स्टांप के साथ डाक से। सबूत रखें।
30वें दिन तक जवाब न आए तो उसे इनकार माना जाता है। पहली अपील करें (हमारा ड्राफ़्ट मदद करेगा)।
पहली अपील से बात न बने तो 90 दिन में सूचना आयोग जाएँ।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। क़ानून और राज्य के नियम बदलते रहते हैं; आधिकारिक स्रोत देखें या वकील से पूछें। मुफ़्त क़ानूनी सहायता: NALSA 15100 मिलाएँ या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण जाएँ।
कई राज्यों के अपने RTI पोर्टल हैं; कुछ सिर्फ़ डाक या हाथ से लेते हैं। rtionline.gov.in केंद्रीय मंत्रालयों और संस्थाओं के लिए है।
सीधे नहीं। कंपनी के बारे में जानकारी रखने वाले सरकारी नियामक (जैसे मंत्रालय या रेगुलेटर) से पूछ सकते हैं।
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